Bhopal Court News: चार नाबालिगों से जुड़े पाॅक्सो एक्ट के दर्ज थे प्रकरण, जबकि तीन ज्यादती के मामलों में दिया गया फैसला
भोपाल। जिला अदालत ने अलग-अलग चार प्रकरणों में आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसमें तीन प्रकरण नाबालिगों से ज्यादती के हैं। जबकि एक मामला छेड़छाड़ का है। यह प्रकरण पिपलानी, कमला नगर, हबीबगंज और रातीबड़ थाने में दर्ज हुए थे। छेड़छाड़ मामले में सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकिता श्रीवास्तव की अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया। जबकि ज्यादती के तीनों प्रकरणों में फैसला 18वें अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया है।
मंदिर में ले जाकर की थी शादी
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कमला नगर थाने में 26 मार्च, 2013 को धारा 354(क)/509 में आरोपी रवीन्द्र बग्गन पिता गोपाल बग्गन उम्र 30 साल को दोषी करार दिया गया है। वह राहुल नगर इलाके में रहता था। घटना वाले दिन मां के साथ दवाई लेकर लौट रही युवती के साथ आरोपी ने अभद्रता की थी। अदालत ने रवीन्द्र बग्गन (Ravindra Baggan) को धारा 354(क) और 509 में एक-एक साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सौ-सौ रूपए का अर्थदंड देने की सजा दी है। इसी तरह रातीबड़ थाने में दर्ज 482/21 धारा 376(2)एन/5एल/6 (कई बार बलात्कार और पाॅक्सो अधिनियम) में आरोपी विकास कुशवाह (Vikas Kushwaha) को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले की पीड़िता गुनगा रिश्तेदार की शादी में गई थी। तभी दोषी व्यक्ति से उसकी पहचान हुई थी। वह शादी करने का झांसा देकर मंडीदीप ले गया था। इतना ही नहीं उसने नेहरू नगर में शादी भी की थी। अदालत ने धारा 376(2)एन और 5(एल)/6 में 20 साल, धारा 363 में 7 साल और धारा 366 में दस साल की सजा सुनाई है।
बनाई थी संबंधों की वीडियो
अदालत ने आदेश दिया है कि तीनों धाराओं में एक-एक हजार रूपए जुर्माने की सजा भी दी है। यह न चुकाने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास (Bhopal Court News) भोगने का फैसला दिया है। इसी तरह पिपलानी थाने में 15 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर 2 अगस्त, 2021 में दर्ज 765/ धारा 376(3)एन/376(2)एन/363/366 में आरोपी रघुवीर सिहोते (Raghuveer Sihote) को दोषी करार दिया है। अदालत ने 376(3)एन में 20 साल, 376(2)एन और 5एल/6 में 20 साल, 363 में सात तो 366 में 10 साल सजा सुनाई गई है। एक-एक हजार रूपए जुर्माना न चुकाने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा हबीबगंज थाने में 19 जनवरी, 2021 को दर्ज 66/21 धारा 376(2)एन/5एल/6 में आरोपी हर्ष चैहान उर्फ हरशू (Harsh Chauhan@Harshu) को दोषी करार दिया है। उसने 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दोस्त के घर ले जाकर ज्यादती की थी। इस दौरान उसने वीडियो भी बना लिया था। जिसको वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। अदालत ने 20 साल की सजा के अलावा एक हजार रूपए का अर्थदंड भुगतान का भी आदेश दिया है। यह न चुकाने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगने का फैसला दिया।
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