Bhopal Court News: व्यापमं फर्जीवाड़े में दो दोषी करार

Share

Bhopal Court News: सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई सात—सात साल की सजा

Bhopal Court News
भोपाल जिला अदालत — फाइल फोटो

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज (Bhopal Court News) जिला अदालत से मिल रही है। यहां सीबीआई की विशेष अदालत ने व्यापमं फर्जीवाड़े (Bhopal Fraud Case) के एक मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें दो व्यक्तियों को दोषी करार (Vyapam Ghotala) दिया है। उन्हें सात—सात साल की सजा के साथ अ​र्थदंड की सजा सुनाई गई है।

दलाल को दिए थे सवा एक लाख रुपए
जानकारी के अनुसार सीबीआई अदालत में विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया (Special Judge Niti Raj Singh Sisodiya) ने यह फैसला सुनाया है। मामला 2013 में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े का है। सीबीआई की तरफ से लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि परीक्षार्थी ओम प्रकाश त्यागी पिता परशुराम  त्यागी था। लेकिन, उसकी जगह पर प्रखर त्रिवेदी परीक्षा देने के लिए बैठा था। यह सौदा सवा एक लाख रुपए में दलाल सतीश जाटव पिता दाताराम जाटव के साथ तय किया गया था। मामले की जांच सीबीआई की तरफ से इंस्पेक्टर शिरीष पावडे ने की थी। प्रकरण में ओमप्रकाश त्यागी (OMPrakash Tiyagi) और सतीश जाटव (Satish Jatav) को अदालत ने दोषी करार दिया है।
खबर के लिए ऐसे जुड़े
Bhopal News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal Crime: नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
Don`t copy text!