Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती और हत्या के मामले में दोषी करार

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Bhopal Court News: गौतम नगर इलाके में साढ़े तीन साल पहले हुई थी यह सनसनीखेज वारदात, अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती और हत्या के एक सनसनीखेज मामले में फैसला सामने आया है। निर्णय विशेष न्यांयालय पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश शैलजा गुप्ता की अदालत ने सुनाया। यह घटना भोपाल (Bhopal Court News) शहर के गौतम नगर इलाके में हुई थी। जघन्य इस हत्याकांड का फैसला साढ़े तीन साल बाद सामने आया है। जिसमें आरोपी अभिषेक जाट को भोपाल जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

इन धाराओं में यह दी गई सजा

भोपाल जिला अदालत (Bhopal District Court) से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी अभिषेक जाट (Abhishek Jaat) को धारा हत्या, सबूत मिटाने और ज्यादती के साथ पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया। उसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास और दस हजार रूपए जुर्माने की सजा दी गई। इसी तरह पॉक्सो एक्ट में 20 साल और दस हजार रूपए का दंड दिया गया है। सबूत मिटाने के मामले में पांच साल और दो हजार रूपए जुर्माने की सजा हुई है। प्रकरण में शासन की ओर दलीले विशेष लोक अभियोजक मनीषा पटेल, कोमिला किरतानी और दीप्ति पटेल ने पेश की थी। यह घटना गौतम नगर (Gautam Nagar) इलाके में 11 सितंबर, 2019 को हुई थी। यहां रेशम केन्द्र के पास पानी के गढ्ढे में शव मिला था।

इस कारण उतारा था मौत के घाट

गौतम नगर पुलिस ने जॉच में पाया कि वह नाबालिग का शव है। जिसकी निशातपुरा में गुमशुदगी दर्ज थी। उसके दाहिनी ऑखे पर और बाई आंख के नीचे गहरी चोट थे। गले में भी घाव था। उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई थी। सबूत को छुपाने के उद्देश्यथ से शव को पानी में फेंका था। उसके माता—पिता ने आरोपी अभिषेक जाट पर पहले दिन ही शंका जाहिर की थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध की जानकारी परिजनों को थी। पूछताछ के आधार पर घटना स्थल (Bhopal Court News) से सबूत जुटाए गए। नाबालिग उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन, उसने संबंधों का नाजायज फायदा उठाने के लिए उसका शारीरिक शोषण किया था। कई बार वह उसके साथ बलात्कार कर चुका था।

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