Bhopal Court News: जालसाजी और गबन के मामले में तीन—तीन साल की सजा और दो—दो हजार रुपए का जुर्माना अदालत ने सुनाया
भोपाल। हज यात्रा के नाम पर मुस्लिम समाज के श्रद्धालुओं से जालसाजी और गबन के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया। यह निर्णय न्यायाधीश रवि कुमार बौरासी की अदालत ने पारित किया है। अदालत ने दोषी को जालसाजी और गबन की धाराओं में अलग—अलग तीन साल सजा और दो—दो हजार रुपए जुर्माने का आदेश जारी किया है।
दस साल पहले दर्ज किया गया था मामला
भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस ने चार्जशीट में मेहमूद हसन (Mehmood Hassan) के खिलाफ सबूत जुटाकर अदालत में प्रस्तुत किए थे। जिस पर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिराज द्विवेदी की तरफ से दलीले पेश की थी। इस मामले की शिकायत कोतवाली (Kotwali) थाने में फिरोज उल्ला खान (Firoz Ullah Khan) ने दर्ज कराई थी। फिरोज उल्ला खान से दोषी करार दिए गए मेहमूद हसन ने पांच लाख रुपए ऐंठ लिए थे। ऐसा कई लोगों के साथ उसने किया था। कोतवाली थाना पुलिस ने 217/13 धारा 420/406 —(जालसाजी और गबन— का प्रकरण) दर्ज किया था।
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