Bhopal Court News: नाबालिग बेटी से फोन लगाकर बातचीत करने के लिए कर रहे थे मजबूर, विरोध करने पर घर में घुसकर पीटा था
भोपाल। घर में घुसकर महिला से मारपीट के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना निर्णय सुनाया है। इस घटना में दो युवकों को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने दोषियों को एक—एक साल की सजा दी है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लालता सिंह की अदालत ने दिया है।
यह बोलकर की थी मारपीट
दोषी करार दिए गए रंजीत और अमित है। दोनों को धारा 452 घर के भीतर घुसने के मामले में एक—एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक—एक हजार रूपए जुर्माने की सजा दी है। इसके अलावा धारा 323 मारपीट और एक से अधिक आरोपी धारा 34 में एक—एक महीने का सश्रम कारावास और पांच—पांच सौ रूपए का अर्थदंड दिया गया है। प्रकरण में दलीलें किरण कापसे ने पेश की थी। यह घटना खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में हुई थी। जिसमें आरोपियों ने पीड़ित महिला को फोन लगाया था। दोनों दोषी करार दिए गए युवक पीड़ित की नाबालिग बेटी से बातचीत करने के लिए बोल रहे थे। मां ने बातचीत कराने से इंकार किया तो घर में घुसकर मारपीट कर दी थी।
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