Bhopal Court News: मारपीट मामले में दो युवक दोषी करार

Share

Bhopal Court News: नाबालिग बेटी से फोन लगाकर बातचीत करने के लिए कर रहे थे मजबूर, विरोध करने पर घर में घुसकर पीटा था

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। घर में घुसकर महिला से मारपीट के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना निर्णय सुनाया है। इस घटना में दो युवकों को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने दोषियों को एक—एक साल की सजा दी है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लालता सिंह की अदालत ने दिया है।

यह बोलकर की थी मारपीट

दोषी करार दिए गए रंजीत और अमित है। दोनों को धारा 452 घर के भीतर घुसने के मामले में एक—एक वर्ष का सश्रम कारावास और एक—एक हजार रूपए जुर्माने की सजा दी है। इसके अलावा धारा 323 मारपीट और एक से अधिक आरोपी धारा 34 में एक—एक महीने का सश्रम कारावास और पांच—पांच सौ रूपए का अर्थदंड दिया गया है। प्रकरण में दलीलें किरण कापसे ने पेश की थी। यह घटना खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में हुई थी। जिसमें आरोपियों ने पीड़ित महिला को फोन लगाया था। दोनों दोषी करार दिए गए युवक पीड़ित की नाबालिग बेटी से बातचीत करने के लिए बोल रहे थे। मां ने बातचीत कराने से इंकार किया तो घर में घुसकर मारपीट कर दी थी।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   प्रदेश में खुलेंगी नई शराब दुकानें, कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव
Don`t copy text!