Bhopal Court News: रंगदारी दिखाने वाले को तीन साल की सजा

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Bhopal Court News: राजधानी में दस साल पहले हुई थी घटना, जिला अदालत ने दोषी माना

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। रंगदारी दिखाने वाले एक व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है। आरोपी के खिलाफ भोपाल जिला अदालत में प्रकरण 10 वर्ष से विचाराधीन था। यह घटना भोपाल शहर के तलैया इलाके में हुई थी। दोषी को तीन वर्ष की सजा (Bhopal Court News) सुनाई गई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्नेहा सिंह की अदालत ने दिया है।

इस कारण गाल पर मार दिया था चाकू

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रकरण   90/13 तलैया थाने में दर्ज था। जिसमें आरोपी मोहम्मद लईक खान (Mohammed Laiq Khan) है। उसे तीन साल सजा के साथ—साथ पांच—पांच सौ रूपए का अर्थदंड लगाया गया है। अदालत में दलीलें अभियोजन अधिकारी डीके आर्य ने पेश की थी। घटना 13 अप्रैल को हुई थी। इस मामले में पीड़ित शराब दुकान का सेल्समेन था। दोषी मोहम्मद लईक खान शराब मांगी थी। पैसा मांगने पर सुबह विवाद हुआ था। जिस कारण वह शाम को वापस आया। उसने सेल्सेमेन को चाकू गाल पर मारकर लहुलूहान कर दिया था। जिसके बाद यह मामला तलैया थाना पुलिस के पास पहुंचा था।

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