Bhopal Court News: कॉफी में मिलाया था नशे का सामान, आपत्तिजनक फोटो खींचकर धमकाता था
भोपाल। मध्य प्रदेश (MP Court News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) में स्थित जिला अदालत में अलग—अलग दो मामलों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। एक मामला 2019 में कोतवाली थाने में दर्ज बलात्कार (Bhopal Rape Case) का है। आरोपी ने महिला को कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार किया था। इसके बाद उसकी आपत्तिजनक हालत की तस्वीर खींचकर उसको धमकाता था। इधर, भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court Order) ने एक अन्य जालसाजी के मुकदमे में आरोपी की जमानत अर्जी को दलीलें सुनने के बाद खारिज कर दिया है।
दिखाता था अश्लील फिल्म
न्यायाधीश डॉक्टर महजबनी खान (Justice Dr Mehjabin Khan) की अदालत में आरोपी संजय साहू पिता रमेश साहू उम्र 48 साल निवासी इतवारा की तरफ से जमानत की अर्जी लगी थी। संजय साहू (Sanjay Sahu) की इतवारा रोड पर संजय इलेक्ट्रॉनिक नाम से दुकान थी। जहां पीड़िता कंप्यूटर आपरेटर की नौकरी करती थी। आरोपी उसको काम के दौरान अश्लील फिल्म दिखाने के अलावा पीड़िता के शरीर को छूने का काम करता था। जिला अदालत (Bhopal Court News) में जमानत अर्जी पर विरोध के लिए वंदना परते (Vandana Parte) और कोमिला किरतानी (Komila Kirtani) ने न्यायालय के समक्ष दलीलें पेशी की। अभियोजन पक्ष ने बताया कि घटना अक्टूबर, 2017 में हुई थी। आरोपी ने दीपावली पर सफाई के बहाने से उसको रोक लिया था।
पांच दिन बाद दिखाई तस्वीर
आरोपी संजय साहू (Sanjay Sahu) ने उस वक्त कॉफी में नशे का सामान मिला दिया था जब वह बाथरुम में गई थी। उसके बाद उसको उल्टियां भी हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उससे ज्यादती की। घटना के पांच दिन बाद आरोपी ने उसकी तस्वीर दिखाकर उसको धमकाया था। मामला कोतवाली थाने में 2019 में दर्ज हुआ था। अदालत ने दलील सुनने के बाद आरोपी को जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया।
जालसाज की जमानत अर्जी खारिज
इधर, भोपाल जिला अदालत में स्थित न्यायाधीश अनुराग सिंह कुशवाहा (Justice Anurag Singh Kushwaha) की अदालत ने जालसाजी के मामले में आरोपी धीरेंद्र कुमार सिंह (Dhirendra Kumar Singh) पिता पीएन तिवारी निवासी छत्रपति नगर अयोध्या बायपास की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जमानत अर्जी पर विरोध के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से सुमित मारण (Sumit Maran) ने दलील पेश की। मामले की शिकायत किरण शिवहरे पति चंद्रकांत शिवहरे उम्र 51 साल निवासी गुना ने दर्ज कराई थी। आरोपी एसयूसी बिल्डर प्रायवेट लिमिटेड (SUC Builder Private Limited) नाम से कंपनी चलाता था। आरोपी ने बरखेड़ा पठानी में अपना प्रोजेक्ट 2009 में पीड़ित परिवार को बताया था। प्लॉट का सौदा 2010 में चार लाख रुपए में हुआ था। लेकिन, आरोपी ने रजिस्ट्री कराने की बजाय झांसा देता रहा। इस मामले की एफआईआर पिपलानी थााना पुलिस ने 2020 में दर्ज की थी।
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