Bhopal Court News: लोन के नाम पर जालसाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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Bhopal Court News: रिलायंस लिमिटेड के फर्जी फायनेंस का विज्ञापन देकर धोखाधडी की थी

Bhopal Court News
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश (MP Court News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Court News) में स्थित जिला अदालत में अलग—अलग तीन मुकदमों में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गई। तीनों मुकदमों में जमानत पर बहस न्यायाधीश निशीथ खरे (Justice Nishith Khare) की अदालत में हुई थी। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से दिव्या शुक्ला (Divya Shukla) ने दलीलें पेश की। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया। यह मामले जालसाजी, चोरी और फर्जी जमानत से जुड़े हैं।

विज्ञापन की मदद से दिया झांसा

भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) में निशीथ खरे की अदालत ने फर्जी फायनेंस के नाम पर पैसे ऐंठने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी कन्‍हैया बेलेश्‍वर (Kanhaiya Beleshwar) ने मई, 2017 में सांध्य अखबार में रिलायंस फायनेंस लिमिटेड (Reliance Finance Limited) नाम से लोन का विज्ञापन दिया था। जिसके बाद प्रियंक आनंद (Priyanka Anand) ने वाटर प्‍लान्‍ट के लिए फायनेंस कराने संपर्क किया। उसने फोन लगाकर जानकारी ली और बताए मेल आईडी पर जानकारी भेज दी। इसके बाद उससे अलग—अलग खातों में करीब 35 हजार रुपए लिए गए। आरोपी ने यह रकम नहीं लौटाई। इस मामले की एफआईआर एमपी नगर थाने में दर्ज हुई थी।

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फर्जी जमानत लेने वाले को जेल

न्यायाधीश निशीथ खरे की अदालत ने फर्जी एवं कूटरचित ऋण पुस्तिका बनाने वाले आरोपी राकेश मीना (Rakesh Meena) के जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया। अभियोजन अधिकारी दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि आरोपी के विरूद्ध धारा 467 का मुकदमा दर्ज है। अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। जमानत का लाभ देने से समाज में बुरा संदेश जाएगा। तर्क सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि आरोपी जावेद के खिलाफ 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी जमानत लेने राकेश मीना पहुंचा था। संदेही राजन शर्मा (Rajan Sharma) और राकेश मीना तब पकड़े गए थे। दोनों पड़ोसी है जिनकी बही गणेश मकवाना ने बनाई थी।

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चोर की जमानत अर्जी खारिज

निशीथ खरे की ही अदालत ने चोरी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी खुमान सिंह (Khuman Singh) की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी ने तुलसी नगर निवासी संजय कुमार शुक्‍ला (Sanjay Kumar Shukla) के मकान में वारदात की थी। वे उस वक्त कुत्‍ते को घुमाने गए थे। बेटा सार्थक पढाई कर रहा था कुंडी बाहर से लगी थी। कमरे में रखे दो बैग जिसमें से एक बैग पीले रंग का और एक नीले रंग था जिसमें छोटा पर्स जिसमें उसकी पुत्री सुनैना का पेनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड तथा 3000 रूप्‍ये नगदी एवं 700/- रूपये व अन्‍य सामान था। मुकदमा टीटी नगर थाना पुलिस ने दर्ज किया था।

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