Bhopal Court News: व्यापमं के बाद अब ई—टेंडर का विसर्जन

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Bhopal Court News: जिला अदालत ने मामले में आधा दर्जन संदेहियों को सबूतों के अभाव में बरी किया, ईओडब्ल्यू पेश नहीं कर सकी कोई ठोस सबूत

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2013 से 2018 के बीच कार्यकाल में चर्चित ई—टेंडर घोटाले के सभी संदेहियों को जिला अदालत ने बरी कर दिया है। दरअसल, चुनाव जीतने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले की जांच तेज की थी। प्रकरण से जुड़े कई कंपनियों के डिलीट डाटा को रिट्रीव करने के साथ—साथ दिल्ली फिर हैदराबाद की लैब से परीक्षण कराया गया था। अदालत ने आदेश (Bhopal Court News) में लिखा है कि जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू प्रकरण को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में यह घोटाला जांच एजेंसी की चूक से ठंडे बस्ते में चला गया। इससे पहले व्यापमं घोटाले में भी कोई भी बड़े रसूखदार पर कार्रवाई नहीं हो सकी।

सवा तीन करोड़ का गुजरात की कंपनी ने दिया था कमीशन

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में संदेही वरूण चतुर्वेदी, नंदकिशोर ब्रह्मे, मनीष खरे, मोहन एमएन, विनय चौधरी और सुमित गोलवलकर थे। सभी संदेहियों पर 420/467/468/120—बी के आरोप लगे थे। मामला गुजरात की वेल्जी रत्न एंड कंपनी  के मालिक हरेश सोरठिया (Haresh Sorthiya) से जुड़ा था। घोटाले के आरोप इसलिए थे क्योंकि गुजरात की कंपनी ने जल संसाधन विभाग का ठेका हासिल करने टेंडर के दौरान टैंपर किया था। यह ठेका करीब 330 करोड़ रूपए का था। जिसमें संदेही मनीष खरे (Manish Khare) पर बिचौलिया बनकर करीब सवा तीन करोड़ रूपए कमीशन लेकर यह टैंपरिंग की थी। इसी रकम में से करीब 50 लाख रूपए की राशि लौटाई भी गई थी। लेकिन, इन आरोपों को लेकर जांच कर रही एजेंसी के अधिकारी सबूत पेश नहीं कर सके। इस कारण न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीेलें सुनने के बाद सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

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