Bhopal Dowry Case: पत्नी—बच्ची को रखने से किया इंकार, शादी के दो साल बाद पहुंची थाने
भोपाल। (Bhopal Crime News In Hindi) पत्नी और बच्ची को रखने से ससुराल वालों ने मना कर दिया। मामला मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) का है। पीड़िता की शादी दो साल पहले हुई थी। बेटी होते ही पति ने दोनों को घर से निकाल दिया। पीड़िता ने ससुराल जाने की जिद कर रखी थी। इस कारण उसको धमकियां मिल (Bhopal Crime Against Woman Case) रही थी। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्रताड़ना (Bhopal Dowry Case) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
दो साल बाद ऐसे भगाया
टीलाजमालपुरा थाना पुलिस ने बताया कि 25 साल की युवती ने रविवार शाम सात बजे प्रताड़ना (Bhopal Crime Against Woman) का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता राजीव नगर इलाके मेंं रहती है। परिजनों ने उसकी शादी दो साल पहले दीवानगंज सलामतपुरा रायसेन निवासी शेख परवेज (Bhopal Dowry case) के साथ हुई थी। शादी के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों को दहेज में गृहस्थी के सामान समेत नगदी रूपए दिए थे। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था।
बेटी के साथ मायके भेजा
शादी के बाद दोनों की बेटी है। बेटी होने के बाद ही ससुराल और पति ने उसे बात—बात में ताने मारने शुरू कर दिए थे। युवती ने इसका विरोध किया तो उसे मारपीट कर मायके भेज दिया। परिजनों ने पति और ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन उसका बोलना था वह उसके साथ नहीं रहना चहता और उसने उसे तलाक दे दिया है।
युवती पहुंची थाने
पीड़िता ने बताया जब उसे पति ने तलाक वाली बात बोली तो वह डर गई थी। वह उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी। इसी कारण उसने पति से दोबारा ससुराल आने की जिद की थी। ससुराल वालों ने उसे और मायके वालों को यह बोला की अगर वह ससुराल वापस आई तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी पति के खिलाफ धारा 498ए/4 प्रताड़ना और तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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