Bhopal Anti Mafia: दो महीने बाद नकली मावा होने का सर्टिफिकेट जारी

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Bhopal Anti Mafia: क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई एफआईआर, ट्रांसपोर्टर समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Bhopal Anti Mafia
खाद्य सामग्री परीक्षण करने वाली चलित लैब—फाइल फोटो

भोपाल। दीवाली पर नकली मावा सप्लाई करने वाले एक गिरोह (Bhopal Anti Mafia) के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया है। यह गिरोह क्राइम ब्रांच की मदद से दो महीने पहले दबोचा गया था। मावे की रिपोर्ट दो महीने बाद सामने आई है। इस आधार पर ट्रांसपोर्टर समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ (Bhopal Nakli Mawa News) मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है।

फूड इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा

क्राइम ब्रांच (Bhopal Crime Branch News) के अनुसार यह कार्रवाई 20 अक्टूबर को ​की गई थी। क्राइम ब्रांच की मदद से ट्रक एमपी—07जीए—7660 को पकड़ा गया था। ट्रक से भारी मात्रा में मावा जब्त किया गयाा था। यह ट्रक ग्वालियर के थाटीपुर निवासी वीरेन्द्र सिंह (Virendra Singh) के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने सैंपल खाद्य विभाग को दिए थे। जांच में पता चला कि मावा वाकई नकली था। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोजराज धाकड़ (Bhojraj Dhakad) और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुणेश पटेल (Arunesh Patel) ने क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज कराया। ट्रक से मावा के अलावा पनीर, केक, बर्फी समेत अन्य 11 तरह के उत्पादों के नमूने लिए गए थे।

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यह हुई कार्रवाई

क्राइम ब्रांच के अनुसार इस मामले में आरोपी ग्वालियर स्थित मोर बाजार से संचालित शिवा मावा एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी (Shiva Mava And Transport Company) को बनाया गया है। यह कंपनी मोहम्मद शरीफ उर्फ शारिक की बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में धारा 272/273 (नुकसान पहुंचाने वाली खाद्य सामग्री और खाद्य अधिनियम के उल्लंघन) की कार्रवाई की गई है। ट्रक पहले से जब्त है जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम ग्वालियर (Gwalior) भेजी जा रही है।

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