Bhopal Court News: अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पांच साल पहले हुई थी दलित के साथ घटना, हाईकोर्ट के एक आदेश के कारण सुनवाई के मामले में आई रफ्तार
भोपाल। दलित नाबालिग से ज्यादती मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है। यह घटना पांच साल पहले भोपाल शहर के बागसेवनिया इलाके में हुई थी। निर्णय 18वें एडीजे पदमा जाटव की अदालत ने दिया। फैसले में अर्थदंड का भी आदेश दिया गया है।
इन्होंने पेश की थी दलीलें
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बागसेवनिया थाने में 589/17 धारा 363/366/376—2—एन/5एल/6/3—2—5 (नाबालिग को झांसा देकर अगवा करना, लगातार ज्यादती, पॉक्सो अधिनियम और एट्रोसिटी एक्ट का मामला) दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी राकेश नायक (Rakesh Nayak) को गिरफ्तार किया था। जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने एट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट मामले में 10 वर्ष कारावास के साथ एक हजार रूपए अर्थदंड और 363 में सात साल कारावास और 366 में 10 वर्ष कारावास का आदेश दिया गया। इसके साथ ही एक—एक हजार रूपए अर्थदंड की सजा दी गई। इस प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और मनीषा पटेल ने पेश की थी।
इसलिए नए सिरे से शुरू किया गया ट्रायल
पीड़िता की उम्र 14 साल है जिसकी तरफ से मां ने रिपोर्ट 58/17 गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि परिजन प्रहलाद सपेरा (Prahlad Sapera) से शादी करना चाह रहे थे। वह ज्यादती मामले में दोषी राकेश नायक को जानती है। वह पीड़िता की बड़ी बहन के इधर रहता है। उसने कई बार शारीरिक संबंध भी बना लिए थे। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय पहले पॉक्सो एक्ट को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (Bhopal Court News) की तरफ से सभी जिलों को आदेश जारी हुए थे। जिसमें बताया गया था कि पॉक्सो एक्ट के साथ—साथ एट्रोसिटी लगी है तो भी मुकदमे पॉक्सो की विशेष अदालत में ही सुने जाएंगे। इसलिए यह केस डायरी पर नए सिरे से काम करके बागसेवनिया पुलिस ने बयान दर्ज कराए।
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