Bhopal Court News:गुमठी का ताला तोड़ने वाले दो व्यक्ति दोषी करार

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Bhopal Court News: छह साल पहले चूना भट्टी इलाके में हुई थी वारदात, अदालत ने सुनाई जेल की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। चोरी के एक मामले में चल रही जिरह समाप्त हो गई। जिसके बाद अदालत ने दो आरोपियों को दोषी माना। यह फैसला भोपाल जिला अदालत Bhopal Court News()ने दिया है। दोषियों को छह-छह महीने की सजा के साथ अर्थदंड भरने के आदेश हुए हैं।

ऐसे की थी वारदात

दोषी करार दिए गए संतोष मालवीय (Santosh Malviya ) और अजय राय (Ajay Rai) हैं। दोनों आरोपियों ने गुमठी का ताला तोड़ा था। दोषियों को सौ-सौ रूपए का भी अर्थदंड देना होगा। अदालत में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रागिनी श्रीवास्तव ने दलीलें पेश की थी। चोरी की यह वारदात जनवरी, 2016 में हुई थी। जिसकी शिकायत चाय की गुमठी चलाने वाले पप्पू ने दर्ज कराई थी। गुमठी से गुटखा, पान सिगरेट के अलावा अन्य सामान चोरी गया था। प्रकरण चूना भट्टी थाना पुलिस ने दर्ज किया था।

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