Bhopal Court News: राजधानी की कोर्ट ने सुनाई कई साल बाद फांसी की सजा

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Bhopal Court News: पैरोल से छूटकर आए दोषी व्यक्ति ने जेल जाने से बचने के लिए दूसरे व्यक्ति को जलाकर मार दिया था, एफएसएल और पीएम रिपोर्ट के आधार पर सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र टाडा की अदालत ने सुनाया फैसला

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। जिला अदालत में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र टाडा की अदालत (Bhopal Court News)  ने हत्या के आरोपों में दलील सुनने के बाद फांसी की सजा सुनाई है। जिसमें आजीवन कारावास के दोषी ने जेल जाने से बचने के लिए अपनी जगह दूसरे व्यक्ति की हत्या कर उसकी लाश को जला दिया था। यह सनसनीखेज घटना भोपाल शहर (Bhopal City News) के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र की थी। अदालत ने इसको कानून की नजर में खुद को मरा साबित करने का आशय वाला मुकदमा प्रमाणित माना। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लंबे अरसे बाद किसी प्रकरण में दोषी को इतनी सख्त सजा सुनाई है।

किराए का मकान लेकर रची थी इतनी गहरी साजिश

भोपाल जिला अदालत (Bhopal Hanging Order) की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोषी करार दिया गया रजत सैनी है। उसको धारा 302/201/489/89—ख/489—घ/ में दोषी पाया। आरोपी को हत्या के मामले में फांसी की सजा दी गई। जबकि 489 की हर धारा और उसके सेक्शन में अलग—अलग आजीवन कारावास, सबूत मिटाने की धारा में 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक दंड के लिए एक हजार रूपए का अर्थदंड भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे (Varsha Katare) की तरफ से दलीेलें पेश की गई थी। उल्लेखनीय है कि यह घटना 14 जुलाई, 2022 को हुई थी। यहां खजूरी सडक थाना स्थित फंदा में एक व्याक्ति की अधजली लाश मिली थी। जिसके चहरे पर अधजला कपडा बंधा था। कपडे को हटाकर देखा तो वहीं पडोस में रहने वाले अमन दांगी (Aman Dangi) की वह लाश निकली। जिसकी पहचान उसके चचरे भाई भैयालाल दांगी (Bhaiya Lal Dangi) ने की थी। जिस मकान में लाश मिली वहां रजत सैनी किराए से रहता था।

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इस मामले में हुई थी आजीवन कारावास

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रजत सैनी हत्या के मामले में फांसी की जिसे सजा दी गई। तस्वीर जिला अदालत जनसंपर्क कार्यालय की तरफ से जारी।

आरोपी रजत सैनी (Rajait Saini) को पहले राधवगढ (Guna Court News)  गुना न्यायालय ने बच्चे के अपहरण मामले में आजीवन कारावास और 50 हजार रूपए का अर्थदंड सुनाया था। आरोपी ग्वालियर केन्द्रीय जेल (Gwalior Central Jail) में निरूद्ध होकर पैरोल पर बाहर आया था। इसी दौरान आरोपी को दोबारा जेल (Bhopal Court News) जाना था। ऐसा करने से बचने के लिए अपने आप को मृत साबित करने के लिए उसने योजना बनाई। जिसके लिए अमन दांगी (Aman Dangi Killing News) को मारकर उसका चेहरा जला दिया। ताकि उसको मरा समझकर जेल जाने से वह बच जाएगा। आरोपी जब गिरफ्तार किया गया था तब उसके कब्जे से पुलिस ने पांच सौ रूपए के नकली नोट (Fake Currency) भी जब्त किए थे।

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