Bhopal Court News: नाबालिग से ज्यादती मामले में दोषी करार

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Bhopal Court News: डेढ़ साल पहले भोपाल देहात क्षेत्र के इस थाने में हुई थी वारदात, दोषी को 20 वर्ष की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से ज्यादती के एक मामले में भोपाल कोर्ट (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। फैसला पॉक्सो मामले की विशेष अदालत में न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने दिया है। इस मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 20 साल की सजा दी गई है।

बाथरूम में ले जाकर की थी ज्यादती

भोपाल जिला अदालत से जारी आदेश के अनुसार शुभम बंसल (Shubham Bansal) उर्फ खच्चूप है। उसको ज्यादती और पॉक्सो की धारा में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड की सजा दी गई है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सरला कहार और गुंजन गुप्ता ने दलीले पेश की थी। इस मामले की एफआईआर 14 दिसंबर, 2021 को बिलखिरिया थाने में दर्ज हुई थी। उस वक्त पीड़िता कक्षा 10वीं की छात्रा थी। उसने बताया था कि दोषी शुभम बंसल से उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उसने मई, 2021 में पहली बार घर के बाथरूम में शारीरिक संबंध बनाए थे। यहां से शुरू हुआ सिलसिला लगातार जारी रहा। पीड़िता ने उसकी हरकतों से तंग आकर बातचीत बंद कर दी तो वह उसे परेशान करने लगा।

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