Bhopal Court News: कई अन्य मामलों के आरोपियों की भी जमानत के आवेदन हुए निरस्त
भोपाल। शादी का झांसा देकर नाबालिग से ज्यादती करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने खारिज कर दिया। इस मामले का आरोपी गिरफ्तार है और वह जेल में है। इसके अलावा भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court Order) ने अन्य मामलों के भी आरोपियों की जमानत को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपियों को जमानत का लाभ देने से समाज में बुरा संदेश जाएगा।
कोरोना बीमारी को आड़ बनाया
आरोपी ने 13 वर्षीय बालिका से शादी का झांसा देकर बलात्कार किया था। जमानत आवेदन पर सुनवाई न्यायाधीश पॉक्सो एकट कुमुदनी पटेल (Justice Kumudani Patel) की अदालत में लगाया गया था। आरोपी चम्पालाल (Champalal) ने कहा उसको झूठा फंसाया गया है। वह सभ्य परिवार का है। इसके अलावा कोरोना महामारी फैली हुई है। जेल में रहने से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है। लोक अभियोजक टीपी गौतम (TP Gautam), मनीषा पटेल (Manisha Patel) और रचना श्रीवास्तव (Rachna Shrivastav) ने जमानत पर विरोध जताया। आरोपी अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने जैसे गम्भीर मामले का आरोपी है। घटना 14 अगस्त की रात की थी। पुलिस ने गुमशुदगी के बाद अपहरण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया था। मुख्य आरोपी इस मामले का राकेश (Rakesh) था। जिसका चंपालाल जीजा है। चंपालाल की बाइक में नाबालिग को कोटरा ले गए थे।
दोमुंहे सांप के एक अन्य तस्कर की जमानत खारिज
न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाह (Jitendra Singh Kushwah) जिला उज्जैन के न्यायालय में अभियुक्त रश्मि ने जमानत अर्जी लगाई। अभियोजन अधिकारी सुधाविजयसिंह भदौरिया (Sudha Vijay Singh Bhadouriya) राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से पैरवी की। दलील सुनने के बाद अभियुक्ता रश्मि (Rashmi Yadav) पिता नानूराम यादव उम्र 35 वर्ष निवासी एबी रोड यशवंत नगर ग्याडा मानपुर महू, जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। उज्जैन एसटीएफ (Ujjain STF News) ने 20 जुलाई को 10 वन्यजीव तस्करों (Forest Animal Smuggler News) को गिरफ्तार किया था। रश्मि के कब्जे से एक रेड सैंड बोआ दो मुंह वाला सांप, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो कार और 10 लोगों को गिरफ्तार किया था।
दूसरे आरोपी को जेल भेजा
गिरफ्तार आरोपियों में 6 पुरुष और 4 महिलाएं थी। दो मुंह वाला सांप मेडिसिन बनाने तो उल्लू को तंत्र क्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंप दिया था। इसी तरह न्यायाधीश पंकज चतुर्वेदी (Justice Pankaj Chaturvedi) जिला उज्जैन की अदालत (Ujjain Court News) में नीलिमा का जमानत आवेदन निरस्त हुआ। नीलिमा पति करण ठाकरे उम्र 30 वर्ष, निवासी- अम्बेडकर नगर जिला इंदौर भी रश्मि के साथ गिरफ्तार हुई थी।
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