Bhopal Court News: जालसाजी के मामले में बिल्डर दोषी करार

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Bhopal Court News: कोलार रोड में टूबीएचके फ्लैट की बुकिंग करके दो लोगों को बेचा था, पांच साल की सजा और दस हजार रुपए लगा जुर्माना

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। जालसाजी के एक मामले में बिल्डर को भोपाल की अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में निर्णय न्यायाधीश अरुण सिंह की कोर्ट ने पारित किया। अभियोजन और आरोपी पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद बिल्डर को पांच साल की सजा दी गई है। इसके अलावा कोर्ट (Bhopal Court News) ने जालसाजी के मामले में आरोपी को दस हजार रुपए के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। बिल्डर ने एक ही फ्लैट दो लोगों को बेचकर फर्जीवाड़ा किया था।

बैंक से लोन लेकर पीड़ित ने फ्लैट की जमा की थी किस्त

भोपाल जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरोपी के खिलाफ एमपी नगर (MP Nagar) थाना पुलिस ने 20 अक्टूबर, 2020 में जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया था। जिसमें आरोपी बिल्डर जितेन्‍द्र ममतानी (Jitendra Mamtani) को बनाया गया था। उसकी फर्म आईकॉन डेव्हल्पिंग प्राईवेट लिमि‍टेड (Icon Developing Private Limited) थी। जिसकी कोलार रोड स्थित गेहूंखेड़ा में हाईराइज कॉलोनी (Hiegh Rise Colony) बन रही थी। इसी कॉलोनी में 2 बीएचके का एक फलैट जिसका नंबर 108 ब्‍लॉक ए में बुक किया था। फ्लैट 17 लाख पचास हजार रूपये में सौदा तय हुआ। इसके बाद पीड़ित ने 12 जुलाई, 2011 को जितेन्‍द्र ममतानी और डीएचएफएल बैंक (DHAFL Bank) के मध्‍य ट्रायपार्टी का एंग्रीमेंट किया। फ्लैट बुक करते वक्त पीड़ित ने दो​ किस्त में साढ़े तीन लाख रुपए नकद भी दिए थे। बाकी रकम तेरह लाख 40 हजार से ज्यादा की रकम बैंक से फायनेंस के जरिए जितेंद्र ममतानी को मिली थी। इसके बावजूद आरोपी ने फ्लैट का पजेशन नहीं दिया। इस मामले में अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, दस्‍तावेजों से सहमति जताते हुए जितेन्‍द्र ममतानी को दोषी करार दिया। उसे पांच साल की सजा और दस हजार रुपए का फैसला न्यायालय ने सुनाया। उक्‍त प्रकरण मेंसहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नीतू जैन की तरफ से दलीलें पेश की गई थी।
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