Bhopal Court News: हत्या के मामले में दो अभियुक्त दोषी करार

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Bhopal Court News: शराब पीने के लिए पांच सौ रुपए नहीं देने पर की थी हत्या, दो आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। एट्रो सिटी एक्ट मामलों के विशेष न्यायाधीश राजर्षि श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। यह निर्णय भोपाल (Bhopal Court News) शहर के कमला नगर थाने में दर्ज हत्या के मामले में दिया गया है। भोपाल जिला अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ—साथ आर्थिंक दंड की भी सजा सुनाई है।

इन्होंने पेश की थी अदालत में दलील

भोपाल जिला अदालत में संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फैसला 10 अगस्त को सुनाया गया। हत्या के मामले में आरोपी वंश परिहार(Vansh Parihar)  और भोलू उर्फ रोहित डेहारिया (Bholu@Rohit Dehariya) थे। उनके खिलाफ हत्या, रंगदारी दिखाना और आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज था। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 500-500 रूपए का अर्थदण्ड। इसके अलावा रंगदारी दिखाने के मामले में दो साल की सजा के साथ 500-500 रूपए का अर्थदण्ड लगाया है। अदालत ने आरोपी भोलू उर्फ रोहित डेहरिया को आर्म्स एक्ट में दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर पांच सौ रूपए का  अर्थदण्ड भी लगाया है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम और पुनीत नारायण तिवारी की तरफ से दलीले पेश की गई थी। हत्या की यह वारदात 01 दिसंबर, 2021 को हुई थी। घटना मनोकामेश्वरी गेट के पास नेहरू नगर (Nehru Nagar) भोपाल में हुई थी। मरने वाला सब्जी—भाजी की दुकान लगाता था। जिससे वंश और भोलू उर्फ रोहित शराब के लिए पांच सौ रुपए मांग रहे थे। हमले में जख्मी ऋषि के पेट, सीना और सिर पर चाकू के वार लगे थे। पुलिस ने पहले सामान्य मारपीट और रंगदारी दिखाने का प्रकरण दर्ज किया था। ऋषि की मृत्यु होने के बाद धारा 302 और 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट का इजाफा किया गया था। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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