Bhopal Court News: लैपटॉप चोरी मामले में दो साल की सजा

Share

Bhopal Court News: पांच साल पहले जहांगीराबाद इलाके में हुई थी घटना

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला अदालत (Bhopal Court News) ने चोरी के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला न्यायाधीश प्रत्यवक्षा कुलेश (Justice Prayvaksha Kulesh) की अदालत ने सुनाया है। इसमें लैपटॉप चोरी मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। यह प्रकरण चार साल पहले जहांगीराबाद थाने में दर्ज हुआ था।

जुर्माने का भी आदेश किया जारी

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रकरण क्रमांक 1677/2017 के मामले में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है। चोरी की वारदात 11 दिसंबर, 2016 को हुई थी। इस संबंध में थाना जहांगीराबाद में 82/2017 धारा 457/380 का मुकदमा दर्ज था। इस मामले में शुभम जोशी पिता जगदीश जोशी उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था। वह किलोल पार्क धोबीघाट में रहता है। शुभम जोशी (Shubham Joshi) को अदालत ने दोनों धाराओं में एक—एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों धाराओं में 500 रुपए अर्थदंड की भी सजा दी है। यदि यह नहीं चुकाया गया तो एक—एक महीने अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। प्रकरण में पैरवी डीके आर्य (DK Arya) की तरफ से की गई थी।

यह भी पढ़ें: पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्या इन रसूखदार बिल्डर के खिलाफ जिनकी दर्जनों शिकायतें थाने में धूल खा रही है उसमें कार्रवाई होगी।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ने से नाराज पति—ससुर करते थे प्रताड़ित
Don`t copy text!