Bhopal Court News: पांच साल पहले जहांगीराबाद इलाके में हुई थी घटना
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला अदालत (Bhopal Court News) ने चोरी के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला न्यायाधीश प्रत्यवक्षा कुलेश (Justice Prayvaksha Kulesh) की अदालत ने सुनाया है। इसमें लैपटॉप चोरी मामले में आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। यह प्रकरण चार साल पहले जहांगीराबाद थाने में दर्ज हुआ था।
जुर्माने का भी आदेश किया जारी
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रकरण क्रमांक 1677/2017 के मामले में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है। चोरी की वारदात 11 दिसंबर, 2016 को हुई थी। इस संबंध में थाना जहांगीराबाद में 82/2017 धारा 457/380 का मुकदमा दर्ज था। इस मामले में शुभम जोशी पिता जगदीश जोशी उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था। वह किलोल पार्क धोबीघाट में रहता है। शुभम जोशी (Shubham Joshi) को अदालत ने दोनों धाराओं में एक—एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों धाराओं में 500 रुपए अर्थदंड की भी सजा दी है। यदि यह नहीं चुकाया गया तो एक—एक महीने अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। प्रकरण में पैरवी डीके आर्य (DK Arya) की तरफ से की गई थी।
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