Bhopal Court News: दस साल पहले एमपी स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के तीन कर्मचारियों को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा था रंगे हाथ, ट्रांसपोर्ट कंपनी के बिल भुगतान के बदले में मांग रहे थे कमीशन
भोपाल। भ्रष्टाचार के एक मामले में एमपी स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के तीन अफसरों को दोषी करार दिया गया है। यह फैसला लोकायुक्त मामले की विशेष अदालत (Bhopal Court News) में न्यायाधीश संदीप कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया। दोषी करार दिए गए अफसर दस साल पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक से दो लाख रूपए के बिल भुगतान के एवज में कमीशन मांग रहे थे। जिन्हें भोपाल लोकायुक्त पुलिस की टीम ने दबोचा था। दोषियों को अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में तीन—तीन साल की सजा के साथ अर्थ दंड का भी फैसला सुनाया है।
ऐसे पकड़ में आए थे आरोपी
खबर के लिए ऐसे जुड़े
हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।