Bhopal Court News: चार साल की बच्ची से ज्यादती मामले में दोषी करार 

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Bhopal Court News: बलात्कार मामले में 20 साल की सजा, अप्राकृतिक कृत्य करने पर दस साल का कारावास और दंड का आदेश

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। ज्यादती के एक मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। यह फैसला न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की अदालत (Bhopal Court News) ने सुनाया। दोषी को ज्यादती और पॉक्सो एक्ट मामले में 20 साल की सजा के साथ एक हजार रुपए जुर्माने एवं अप्राकृतिक कृत्य के मामले में दस साल की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। पीड़ित परिवार ने क्षतिपूर्ति की राशि लेने से यह बोलकर इंकार कर दिया कि इस रकम से उसे पुराने दिन याद आएंगे जो काफी कष्ट पहुंचाएंगे।

ऐसे सामने आया था यह पूरा मामला

भोपाल जिला अदालत (Bhopal District Court) की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 31 मई, 2022 को हुआ था। पीड़ित की मां एक क्लीनिक में जॉब करती थी। वहां से लौटकर घर आई तो चार वर्षीय बच्ची के प्रायवेट पार्ट में चोट के निशान मिले। इसके अलावा उसे सूजन भी थी। उसने बताया कि  दोस्त के पिता लोकेश ने कपड़े उतारकर गंदी हरकत की थी। इन आरोपों पर पुलिस ने प्रकरण 295/20 दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के विशेष अदालत में चली। जिसमें चार्जशीट दाखिल होने के बाद दलीले विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला की तरफ से पेश की गई।

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