Bhopal Court News: माध्यमिक शिक्षा मंडल का लोगो लगाने वाले दोषी करार

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Bhopal Court News: नकली परीक्षा पेपर को असली बताकर कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को बेचते थे, अदालत ने सुनाई सजा

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भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल का लोगो लगाकर उसे बेचने वाले आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। यह फैसला भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) की तरफ से हुआ है। आरोपियों को दो—दो साल की सजा सुनाई गई है।

इन्होंने पेश की थी दलीलें

भोपाल जिला अदालत (Bhopal District Court)  से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह फैसला न्यायालय अरूण सिंह की अदालत ने सुनाया है। जिसमें आरोपी कमलेश गुर्जर(Kamlesh Gurjar) ,  कौशिक दुबे (Kaushik Dubey), बृजेश को धारा 420/419/66सी में दोषी करार दिया। तीनों आरोपीगण को दो—दो साल की सजा और दो—दो हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई गई। जबकि आईटी एक्ट में दस—दस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नीतू जैन ने दलीले पेश की थी। इस मामले की शिकायत परीक्षा नियंत्रक बलवंत वर्मा (Balwant Verma) ने दर्ज कराई थी। वे एमपी स्कूल बोर्ड (MP School Board) में जॉब करते हैं। मामले की जांच क्राइम ब्रांच ने की थी। जिसके बाद 25/23 में प्रकरण दर्ज किया था।

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