Bhopal Court News : नाबालिग के नाजुक अंगों पर प्रहार करने वाले आरोपियों की जमानत भी निरस्त
भोपाल। जहरीला यह उपनाम है एक व्यक्ति का। उसकी हरकतें काफी खतरनाक भी है। उसने हाल ही में एक अन्य वारदात की थी। जिसमें वह गिरफ्तार किया गया। मामला मध्य प्रदेश (MP Crime News) की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) का है। जहरीला पर एक—दो नहीं बल्कि 31 मुकदमे दर्ज है। वह अदालत में जमानत (Bhopal Court News) लेने पहुंचा था। आरोपी के कारनामों की फेहरिस्त अदालत को बताकर उसकी जमानत के बुरे परिणाम से अभियोजन पक्ष ने अवगत कराया। जिसके बाद अदालत ने उसको निरस्त (Bhopal Court Bail Application) कर दिया। इधर, एक अन्य नाबालिग के नाजुक अंगों पर हमले के मामले में आरोपियों की जमानत निरस्त हुई है।
मैंने तो अपराध नहीं किया मुझे फंसाया
भोपाल जिला अदालत में निशीध खरे (Justice Nishidh Khare) के न्यायालय में आरोपी शादाब उर्फ जहरीला (Shadab@Jehrila) की जमानत अर्जी लगी थी। जिसमें सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से दिव्या शुक्ला (Divya Shukla) ने दलीले पेश की। आरोपी शादाब का कहना था कि वह बेकसूर है। उसने कोई अपराध नहीं किया उसे तो फंसाया जा रहा है। यह तर्क रखने के बाद अभियोजन ने बताया कि उसके खिलाफ चोरी, मारपीट, अवैध हथियार रखने, शराब के लिए मारपीट करने समेत 31 मुकदमे लंबित हैं। ताजा मामला हबीबगंज थाने में दर्ज हुआ है। उसकी आदतों की वजह से समाज में गलत संदेश जा सकता है। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया।
फिनायल पीने वाली नाबालिग की हालत नाजुक
जिला अदालत में निशीध खरे की ही अदालत में हबीबगंज थाने में दर्ज एक अन्य प्रकरण में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इस मामले के आरोपी मुन्नी बाई, मंजु, सुमन (Suman), प्रियांशी (Priyanshi) और दिनेश थे। आरोपियों ने घर में घुसकर हमला किया था। जिस महिला से मारपीट की गई थी उसकी नाबालिग बच्ची ने दहशत में आत्महत्या के लिए फिनायल (Bhopal Minor Girl Suicide Attempt) पी लिया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि यदि जमानत मिली तो आरोपी परिवार फरियादी को राजीनामा करने के लिए दबाव बना सकता है। आरोपियों ने नाबालिग के गुप्तांग पर घातक प्रहार भी किया था।
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