Bhopal Court News: सस्ते दामों में बेचने का दावा करते थे ठगी
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित जिला अदालत (Bhopal Court News) में अलग—अलग दो मामलों के आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जी लगी थी। जिसमें सुनवाई में दी गई दलीलों के आधार पर आरोपियों को जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया। इसमें से एक मामला फोन करके सस्ते दामों में मोबाइल बेचने से जुड़ा है।
झूठा फंसाने का लगाया आरोप
न्यायाधीश लालता सिंह (Justice Lalta Singh) की अदालत में ऑनलाईन खरीदी की आड़ में धोखाधडी (Kolar Fraud Case) करने वाले आरोपी अनाम हैदर और जफर खान (Jafar Khan) की तरफ जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। आरोपियों का दावा था कि पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है। अभियोजन अधिकारी रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों को जमानत मिली तो वे फरार हो जाएंगे। इस तर्क के आधार पर आरोपियों अनाम हैदर (Anam Haider) और जफर खान को जेल भेज दिया गया।
यह था मामला
इस मामले की शिकायत कुबेर निवारे (Kuber Niware) राजहर्ष कॉलोनी थाना कोलार रोड में दर्ज कराई थी। उसको रेडमी नोट 2 मोबाईल फोन 4500 रूपए में देने और पेमंट फोन रिसीव होने के बाद करना बताया था। इसके बाद एक पैकिंग डिब्बा कुबेर निवारे को मिला। पेमेंट पोस्टमेन को दे दिया। डिब्बा खोलने पर उसमें फटे हुए कागज निकले। जॉच करने पर आरोपी अनाम हैदर और जफर खान का निकला था। दोनों आरोपियों को दिल्ली (Delhi) से गिरफ्तार किया गया था।
छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत निरस्त
न्यायाधीश श्वेता तिवारी (Justice Shaweta Tiwari) की अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी शैलेंद्र मीणा की जमानत को खारिज कर दिया। अभियोजन अधिकारी मिथिलेश चौबे (Mithilesh Choube) ने बताया मामला बालिकाओं के अपराध से जुड़ा है। इसलिये आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। आरोपी शैलेंद्र मीणा को पीड़िता पिछले 2-3 साल से जानती थी। पीड़िता का मोबाइल नंबर लेने के बाद उससे अश्लील बातें करने लगा। वह उसका पीछा करके परेशान करता था। इस मामले की एफआईआर नजीराबाद थाना पुलिस ने दर्ज की थी।
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