Bhopal Court News: आग लगाने वालों की जमानत निरस्त

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Bhopal Court News: अलग—अलग मुकदमों में सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत के आवेदन किए खारिज

Bhopal Court News
फाइल फोटो : भोपाल कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) में कई मामलों में जमानत के लिए आवेदन लगे थे। जिसमें सुनवाई के बाद फैसले सुनाए गए। इनमें से तीन मामलों में जिला अदालत ने जमानत आवेदन खारिज किया। इसमें से एक मामला झुग्गी में आग लगाकर नुकसान करने से भी जुड़ा था। जिला अदालत ने आरोपियों को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया।

रात को लगाई थी आग

न्यायाधीश निशीथ खरे (Justice Nishith Khare) की अदालत में आरोपी चंदन करोसिया (Chandan Karosiya) की तरफ से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसका आरोप था कि पुलिस ने उसको फंसाया है। अभियोजन अधिकारी दिव्या शुक्ला (Divya Shukla) ने बताया कि आरोपी ने झुग्गी के पास आग लगाकर वहां रहने वाले रहवासी को आर्थिक क्षति पहुँचाई है। इस हादसे में दुर्घटना विकराल हो सकती थी। यह घटना 8 सितंबर, 2020 में आधी रात को हुई थी। एफआईआर हबीबगंज थाना पुलिस ने दर्ज की थी।

स्कूल से चुराया था माल

न्यायाधीश निशीथ खरे (Justice Nishith Khare) की ही अदालत में स्कूल में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी मोनू उर्फ टउआ (Monu@Tauaa) का जमानत आवेदन लगा थ। उसने भी पुलिस पर झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। घटना 29 सितंबर, 2020 को हुई थी जिसकी रिपोर्ट टीचर ने दर्ज कराई थी। घटना बैरागढ़ थाना क्षेत्र की थी। आरोपी से चोरी का माल भी बरामद हुआ था। इसी तरह न्यायाधीश लालता सिंह (Justice Lalta Singh) की अदालत ने आरोपी राजेश परमार एवं लहरिया बाई की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। दोनों आरोपियों को भोपाल क्राइम ब्रांच (Bhopal Crime Branch News) ने पकड़ा था। इस मामले के आरोपी लहरिया, राज उर्फ अनवर सिंह, निरंजना परमार, राजेश परमार (Rajesh Permar) और निरकालिस पवार को गिरफ्तार करके माल जब्त किया गया था।

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