Bhopal Corona Curfew Order: 84 दिन बाद शहर में 14 घंटे शर्तों के साथ दी गई छूट
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज कोरोना महामारी के दूसरे दौर के कारण लगे कोरोना कर्फ्यू (Bhopal Corona Curfew Order) की है। शहर पिछले 84 दिनों से लॉक डाउन में था। इसको 1 जून से अनलॉक किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में शहर में सिर्फ पांच दिनों तक प्रतिदिन 14 घंटे रियायत देने का ऐलान किया गया है। इसमें भी कलेक्टर ने कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के लिए कहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। पूरे 80 वार्ड में से एक वार्ड को इस आदेश में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी।
यह दिया है आदेश
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 9 मार्च से लॉक डाउन की गई थी। इस शब्द को बाद में कोरोना कर्फ्यू नाम से पुकारा जाने लगा था। इन 84 दिनों के भीतर शहर में लगभग हर तरह का कारोबार बंद था। इसे 1 जून से शुरु किया जा रहा है। इसमें सुबह 6 बजे से रात आठ बजे तक ही कारोबार करने की अनुमति दी जा रही है। इसके बाद कोरोना कर्फ्यू 2 जून की सुबह 6 बजे तक लग जाएगा। ऐसा हर दिन होगा। यानि की आर्थिक गतिविधियां तो होगी लेकिन वह केवल 14 घंटों के लिए होगी।
इस तरह का रहेगा प्रतिबंध
कलेक्टर के आदेश के अनुसार सभी तरह के राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल मनोरंजन, मेला, धरना—प्रदर्शन, जुलूस, छह से अधिक व्यक्ति एक जगह पर जमा नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमाघर, मॉल, स्वीमिंग पुल, थियटर, पिकनिक स्पॉट, आडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। धार्मिक पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेंगे। आन लाइन शिक्षा का काम जारी रहेगा। इसके अलावा अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों—अधिकारियों को आने—जाने की अनुमति होगी। नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन विभाग को छोड़कर बाकी अन्य कार्यालयों में उपस्थिति 100 प्रतिशत अधिकारी और 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे।
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शादी की सूची एसडीएम को देना होगी
अंतिम संस्कार और मृत्यु भोज में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि मृत्यु भोज का उल्लेख आदेश में नहीं हैं। शादी में दूल्हा—दुल्हन के दोनों पक्ष मिलाकर 20 लोग भाग ले सकेंगे। इस संबंध में वर—वधु को संबंधित एसडीएम के पास जाकर अनुमति लेना होगी। वहीं एसडीएम अतिथियों की सूची भी देनी होगी। इसके अलावा कोरोना में जिन्हे छूट रहेगी उनमें समस्त प्रकार के उद्योग, कच्चा माल के परिवहन पर रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य और सभी तरह के चिकित्सा सेवाओं को अनुमति रहेगी। केमिस्ट, राशन दुकानें, किराना दुकान, फल—सब्जी, डेयरी, आटा चक्की, पशु आहार, स्टेशनरी की दुकान खोली जा सकती है।
कार में ड्रायवर के अलावा दो सवारी ही बैठेगी
कलेक्टर ने इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, मोटर रिपेयर एवं बिल्डिंग मटैरियल की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। सभी तरह के बैंकिंग सेक्टर को अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के मालों की आवाजाही जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बस, ट्रेन के माध्यम से कोविड—19 के दिशा निर्देश मानते हुए यात्रा कराई जा सकेगी। बस में यात्रियों को एक सीट छोड़कर बैठाने की अनुमति रहेगी। आटो—ई—रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी कार में ड्रायवर के अलावा दो यात्री ही सफर कर सकते हैं। कॉलोनी की दुकानों को छूट रहेगी। कलेक्टर ने पीले और हरे रंग के जोन वाले ग्राम में समस्त मनरेगा काम को कोविड गाइड लाइन के अनुसार करने की अनुमति दी है।
ठेला लगाकर सामान बेचने की अनुमति नहीं
कलेक्टर ने आदेश दिया है कि मजदूरों के पीठे चलेंगे। लेकिन, वहां कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। सब्जी, फल, फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर ही संचालित होंगे। शहर के भीतर हाथ ठेला पर यह बेचा जा सकेगा। लेकिन, उन्हें एक जगह पर खड़े रहने की अनुमति नहीं होगी। हाट बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। जिले में देशी—विदेशी मदिरा की दुकानें आबकारी विभाग के आदेश पर संचालित की जा सकेगी। सभी कारोबारियों को कोविड गाइड लाइन, फेस मास्क, सैनिटाइजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना और रस्सी बांधना जरुरी होगा।
इस वार्ड को नहीं रहेगी कोई छूट
सभी वार्ड में साप्ताहिक औसत संक्रमण के आधार पर ग्रीन, येलो, आरेंज और रेड जोन में बांटा जाएगा। आरें ज और रेड जोन में आने वाले वार्ड को कंटेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित (Bhopal Corona Curfew Order) रहेगी। इस सप्ताह वार्ड 52 में 70 से अधिक कोरोना मरीज मिलने की वजह से लॉक डाउन यहां नहीं खुलेगा। आदेश एक जून से प्रभावी होगा।