जिला अदालत ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए तलब किया तो हुए बीमार, अश्लील वीडियो परोसने के मामले में किया था एक आरोपी को गिरफ्तार, ग्रुप एडमिन की है तलाश, अन्य सदस्यों पर भी होगी कार्रवाई
भोपाल। एंड टीवी पिक्चर चैनल के एक फैमस सीरियल “भाबी जी घर हैं” का नाम आपने सुना होगा। यह मशहूर सीरियल के डायरेक्टर शशांक बली, प्रोड्यूसर बैनेफर कोहली और संजय कोहली है। यह सीरियल अंगूरी भाभी नाम के एक पात्र के आस-पास घुमता है। इसी सीरियल से प्रभावित होकर एक व्हाटसअप ग्रुप बनाया गया। लेकिन, इसमें आने वाला कंटेंट आपत्तिजनक था। शिकायत क्राइम ब्रांच तक पहुंची जिसके बाद एक आरोपी को दबोच लिया गया।
जानकारी के अनुसार इस मामले में (Child Pornography) क्राइम ब्रांच ने जमकर लीपापोती की। मामले की जांच एसआई घनश्याम दांगी ने की थी। आरोपी की तरफ से पैरवी करते हुए उनके वकील संजय मानवडकर ने अदालत में आपत्ति उठाई। वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में ग्रुप एडमिन पकड़ाया नहीं। जिसने फिल्म अपलोड की उसे हिरासत में लिया नहीं गया। आरिफ को फोन करके बुलाया और पकड़ लिया गया। जांच और विवेचना में लापरवाही बरती गई है। एफआईआर और जांच रिपोर्ट देखने के बाद (Child Pornography) कोर्ट ने एसआई को तलब किया। काफी देर तक वह कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए। दोबारा पूछने पर बताया गया कि वे बीमार हो गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।
हालांकि क्राइम ब्रांच का दावा है कि (Child Pornography) इस मामले में आरोपी आरिफ उर्फ कालू पिता स्वर्गीय मजीद खान उम्र 32 साल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी टीटी नगर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर इलाके में रहता है। आरोपी दसवीं तक पढ़ा है और फिलहाल मैकेनिक का काम करता है। आरोपी के संबंध में लोगों ने शिकायत की थी कि यह बच्चों से जुड़े अश्लील वीडियो और कंटेंट लोगों को दिखाता है और वायरल भी करता है। यह काम वह एक (Child Pornography) व्हाटसअप ग्रुप जिसका नाम भाभीजी घर पर हैं नाम के ग्रुप में करता है। शिकायत की जांच की गई तो यह सही पाई गई। जिसके बाद आरोपी को दबोच लिया गया।
आरोपी का (Child Pornography) मोबाइल जब्त किया गया जिसमें अश्लील कंटेंट पाया गया। इस ग्रुप का एडमिन कोई अन्य व्यक्ति हैं जो फरार है। इस ग्रुप में 160 लोग जुड़े भी हैं। क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस मामले में ग्रुप से जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ग्रुप एडमिन की तलाश की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच उसे जल्द (Child Pornography) जिला अदालत में पेश करेगी। क्राइम ब्रांच ने सलाह दी है कि यदि कोई ऐसे आपत्तिजनक वीडियो परोसने वाले ग्रुप से जुड़ा है और उसकी शिकायत होती है तो उसके सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।