Bhopal Crime News: चौकीदार ने लॉक डाउन का पैसा मांगा तो बुरी तरह से पीटा

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तीन लोगों ने कमरे में बंद करके की थी बुरी मारपीट

Bhopal Crime News
सांकेतिक चित्र

भोपाल। राजधानी में लॉक डाउन (Bhopal Lock Down News) की वजह से सभी कार्यालय बंद थे। इसके बावजूद एक चौकीदार ईमानदारी पहरेदारी (Bhopal Lock Down Crime News) कर रहा था। उसको ईमानदारी की सजा जख्म और थाने के चक्कर के रुप में मिली। घटना मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Crime News) की है। चौकीदार ने पांच महीने की तनख्वाह अपने मालिक से मांग ली थी। बस इतनी बात पर आरोपियों ने उसको कमरे में बंद करके बुरी तरह से पीट दिया। इधर, पति—पत्नी विवाद (Bhopal Crime Against Woman) सामने आया है। दोनों ही मामले छोला मंदिर थाना क्षेत्र के हैं।

सात साल से कर रहा था नौकरी

छोला मंदिर पुलिस ने अजब सिंह (Ajab Singh) पिता स्वर्गीय मंगल सिंह यादव उम्र 60 साल ने बुधवार रात 9:30 बजे आरोपी दीपक घुरयानी (Deepak Ghuryani), धर्मेंद्र दांगी(Dharmendra Dangi), राजेश कटारे (Rajesh Katare) के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया हैं। अजब ट्रैक्टर एजेंसी मवेशी बाजार के पास भानपुर में रहता है। वह दीपक घुरयानी के भानपुर विदिशा रोड़ कार्यालय के सामने रखे वाहनों की चौकीदारी करता था। यह काम वह करीब 7 साल से कर रहा है। बुधवार शाम 5 बजे अजब ने मालिक दीपक से उसकी 5 महीने की चौकीदारी का वेतन मांगा था।
इसी बात पर तीनों ने उसके साथ गाली—गलौज करने लगे थे। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट (Bhopal Beating Case) की थी। इसके बाद उसको कार्यालय के एक कमरे में बंद कर दिया था। शोर मचाने पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसे बाहर निकाला था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ (धारा 342/294/323/506/34 बंधक बनाना, गाली गलौज, मारपीट, धमकी, एक से अधिक आरोपियों) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पांच माह से पति से रह रही अलग

छोला मंदिर थाना पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय युवती ने बुधवार शाम 4 बजे पति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया वह छोला इलाके में परिजनों के साथ रहती है। वह सिलाई का काम करती है। पीड़िता पिछले 5 महीने से पति से अलग रह रही है। रक्षाबंधन वाले दिन पति शराब के नशे में घर आया था। आते ही उसने उसे और परिजनों को गालियां देना शुरू कर दिया। मना करने पर आरोपी पति ने पीड़िता के साथ मारपीट करना शुरू कर दी थी। पीड़िता की शिकायत पर छोला मंदिर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ (धारा 294/323/506 गाली—गालौज, मारपीट और धमकी) का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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