Bhopal Court News: बैरसिया थाने में 20 महीने पहले दर्ज हुआ था यह मामला,आजीवन कारावास की सजा

भोपाल। भोपाल देहात जोन के बैरसिया थाने में 20 महीने पहले दर्ज नाबालिग से बलात्कार के मामले में तहसील अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश ज्ञानेश्वलरी कुमरे की अदालत ने सुनाई है।
इंदौर में किया था बलात्कार
जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अदालत के क्रमांक 11/21 के मामले में अदालत ने अपना निर्णय दिया। यह प्रकरण बैरसिया थाने में दर्ज 384/11 के मामले में दिया गया। इस मामले में सुरेंद्र मोंगिया पिता हरनाम सिंह उम्र 27 साल को दोषी करार दिया गया है। वह बैरसिया के ग्राम बसई का रहने वाला है। अदालत ने 5/6 पॉक्सो एक्ट के मामले में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदंड का आदेश दिया है। इसके अलावा सुरेंद्र मोंगिया (Surendra Mongiya) को धारा 363 में दो वर्ष और धारा 366 में तीन वर्ष कारावास की सजा दी गई है। दोनों धाराओं में तीन हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। अदालत में आशीष तिवारी और संघमित्रा सिंह की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। यह प्रकरण 14 मई, 2019 को बैरसिया थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें जांच के बाद 20 मई को नाबालिग पुलिस को मिली थी। सुरेंद्र मोंगिया शादी का झांसा देकर उसको अगवा कर ले गया था। उसके साथ इंदौर में ले जाकर बलात्कार भी किया गया था।
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