Bhopal Job Fraud: डेढ़ साल के भीतर पुलिस के सामने आया तीसरा पीड़ित, पुलिस ने दर्ज किया जालसाजी का मुकदमा
भोपाल। भेल में जॉब दिलाने के नाम पर जालसाजी की गई है। ऐसा करने वाला शातिर पूर्व में दर्ज दो प्रकरणों में जेल जा चुका है। तीनों मुकदमे भोपाल (Bhopal Job Fraud) शहर के अवधपुरी थाना पुलिस ने दर्ज किए हैं। पुलिस ने तीसरा प्रकरण डेढ़ साल बाद दर्ज किया है। आरोपी रेलवे में जॉब, मछली पालन का ठेका दिलाने, जमीन बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने समेत अन्य हथकंडें अपनाकर कई लोगों के साथ जालसाजी कर चुका है। उसके शिकार कई अन्य अभी भी उसके चक्कर काट रहे हैं।
पुलिस को कई मामलों में अभी भी है तलाश
अवधपुरी (Awadhpuri) थाना पुलिस के अनुसार इस मामले का आरोपी समन्वय नगर (Samanvay Nagar) निवासी किशोर सिंघाने (Kishore Singhane) हैं। उसने सुरभि एवेन्यू (Surabhi Avenue) में रहने वाले अजय शर्मा (Ajay Sharma) के साथ फर्जीवाड़ा किया। अजय शर्मा पैशे से किसान हैं। जालसाज ने कहा था कि भेल में लेखाधिकारी का पद खाली है। जिसमें वह किसान की बेटी को जॉब लगा सकता है। इसके एवज में उसने 46 लाख रुपए की रिश्वत अफसरों को मैनेज करने के नाम पर ले ली। इसके बाद कोई हलचल नहीं हुई तो उसने विरोध करना शुरु किया। जिस कारण जालसाज किशोर सिंघाने ने एक फर्जी नियुक्ति लैटर दे दिया। जिसे लेकर अजय शर्मा भेल (BHEL) पहुंचे तो सच्चाई का पता चला। इसके बाद उन्होंने विरोध करते हुए पुलिस थाने में शिकायत करने की धमकी दी तो आरोपी ने आठ लाख रुपए वापस कर दिए। लेकिन, 38 लाख रुपए के लिए कई चक्कर लगाना पड़े। इन बातों से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत की। जिसमें अब आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इससे पहले किशोर सिंघाने के खिलाफ अशोक सिंह (Ashok Singh) ने फर्जीवाड़े का मुकदमा जून, 2023 में दर्ज कराया था। उन्हें भी बेटी साक्षी सिंह (Sakshi Singh) को रेलवे में जॉब दिलाने का झांसा देकर 27 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इससे पहले जालसाज ने बरखेड़ा निवासी दिनेश केवट (Dinesh Kewat) को मछली पालन का ठेका दिलाने, भेल में जॉब लगाने और सीहोर में सस्ती जमीन दिलाने का लालच देकर 70 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इन्हीं दो मामलों में आरोपी जेल जा चुका है। फिलहाल अवधपुरी थाना पुलिस ने 30 अक्टूबर की शाम लगभग साढ़े सात बजे जालसाजी का तीसरा प्रकरण 270/24 दर्ज कर लिया है। (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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