Bhopal News: कुल्हाड़ी—डंडे और लोहे की रॉड से लैस पांच आरोपियों ने महिलाओं समेत आधा दर्जन को किया जख्मी, ट्रैक्टर—ट्राली से पहुंचाया घायलों को अस्पताल, दो की हालत नाजुक, हत्या के प्रयास की बड सकती है धारा
भोपाल। जमीनी विवाद पर खूनी संग्राम हो गया। इस घटना में तीन महिला समेत आधा दर्जन लोग जख्मी है। जिनमें दो व्यक्तियों की हालत नाजुक बनी हुई है। यह वारदात भोपाल (Bhopal News) देहात क्षेत्र में स्थित नजीराबाद इलाके की है। पुलिस ने इस मामले में सामान्य मारपीट का मामला दर्ज किया है। जख्मी आरोपियों ने हमला कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड और डंडों से किया। हालांकि बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद इसमें हत्या के प्रयास की धारा बढ़ सकती है।
इन कारणों से हुआ बवाल, इन्होंने की वारदात
घटना नजीराबाद (Nazirabad) थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पीपा खेडी (Peepa Khedi) गांव की है। जिसमें गंभीर रूप से जख्मी पवन मीण (Pawan Meena) पिता स्वर्गीय दयाराम मीणा उम्र 25 साल है। उसने पुलिस को बताया कि जमीन को लेकर उसका पुराना विवाद चल रहा है। वह 2 जुलाई, 2023 की सुबह आठ बजे अपने ताउ के बेटे बने सिंह मीणा, रामनारण मीणा के साथ खेत पर जा रहा था। तभी उसको आरोपी शिवराज मीणा, कान्ता प्रसाद मीणा, दीपेश मीणा, घासीराम मीणा और बंटी मीणा ने रोक लिया। उनका कहना था कि वह जिस जमीन से निकल रहा है वह उनकी है। पवन मीणा ने गाली—गलौज का विरोध जताया तो उस पर हमला कर दिया गया। आरोपी शिवराज मीणा (Shivraj Meena) ने बने सिंह और राम नारायण मीणा (Ram Narayan Meena) के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पवन मीणा पर भी कांता प्रसाद मीणा (Kanta Prasad Meena) ने उसको लोहे की रॉड मारी। विवाद के बाद हुए हमले की चीख—पुकार सुनकर बीच—बचाव करने घर की महिलाएं रीना बाई, सूरज बाई और मंजी बाई आई। आरोपियों घासीराम मीणा (Ghasiram Meena) और बंटी मीणा Bunty Meenaने उन्हें भी डंडे से पीट दिया।
बैरसिया से हमीदिया अस्पताल भेजा गया
हमले में तीनों महिलाओं को भी लहूलुहान (Bhopal News) कर दिया गया। उसी समय संतोष मीणा और नारायण मीणा उन्हें बचाने आए। एंबुलेंस का इंतजार करने की बजाय घायलों को वे लोग ट्रैक्टर—ट्रॉली से बैरसिया अस्पताल (Berasia Hospital) ले गए। यहां पवन मीणा, शिव नारायण मीणा और बने सिंह मीणा (Bane Singh Meena) की हालत नाजुक बताकर उन्हें हमीदिया अस्पताल (Hamidia Hospital) भेज दिया गया। नजीराबाद पुलिस ने 192/23 धारा 294/323/324/341/504/506/34 (गाली—गलौज, मारपीट, धारदार हथियार से हमला, रास्ते में रोकना, अपराध के लिए उकसाना, धमकाना और एक से अधिक आरोपी का मामला दर्ज) कर लिया गया है। मामले की जांच एसआई इंदल सिंह (SI Indal Singh) कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में धारा 307 बढ़ाई जा सकती है।
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