Love Jihad Act: तिलक लगाकर हिंदू गर्लफ्रेंड को अकरम भेजता था तस्वीर  

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Love Jihad Act: होटल में बुलाकर महिला से की ज्यादती, आधार कार्ड से पता चले आरोपी के इरादे, लव जिहाद का मामला दर्ज

Love Jihad Act
सांकेतिक चित्र

भोपाल। मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार में पास महत्वपूर्ण कानून लव जिहाद से जुड़ा एक ओर मामला सामने आया है। यह कानून खासतौर से हिंदू महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाया गया है। ताला घटना भोपाल (Love Jihad Act) शहर के एमपी नगर इलाके में हुई है। यहां होटल के भीतर एक लड़के ने ज्यादती की थी। जिस महिला से ज्यादती हुई वह हिंदू थी। लेकिन, जब आरोपी के दस्तावेज महिला ने होटल में देखे तो उसे मुस्लिम होने की जानकारी मिली। जिसके बाद यह पूरा मामला थाने पहुंचा। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर स्थिति पुलिस ने साफ नहीं की है।

पुलिस कहानी जिस पर भरोसा करना ही पड़ेगा

एमपी नगर थाना पुलिस के अनुसार 16 अक्टूबर की शाम लगभग सवा छ: बजे 465/22 धारा 354/376/506/3(1)ए—5 (छेड़छाड़, बलात्कार, धमकाना और मध्यप्रदेश धार्मिक अधिनियम का मामला) दर्ज किया गया है। इस मामले की शिकायत 43 वर्षीय महिला ने दर्ज कराई है। पीड़ित महिला उसके पति से अलग बच्चों के साथ रहती है। इस मामले का आरोपी मोहम्मद अकरम (Mohammed Akram) है। पीड़िता के घर में पुताई करने के लिए एक अनजान नंबर पर उसने संपर्क किया था। जिसे मोहम्मद अकरम ने उठाया था। वह उससे अमर कुशवाह (Amar Kushwah) बनकर फोन पर बातचीत करता था। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों के बीच फोन पर अक्सर बातें होने लगी थी। जिसके बाद उनके बीच प्रेम हुआ था। इस दौरान मोहम्मद अकरम महिला को हिंदू होने का विश्वास दिलाने के लिए तिलक लगाकर तस्वीरें भेजता था।

कहानी का सिरा पुलिस को अदात में साबित करना होगा

पीड़िता ने आरोपी के जाल में फंसकर भरोसा जताया था। जिसके बाद आरोपी (Love Jihad Act) ने उसे एमपी नगर स्थित एक होटल में बुलाया। यहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे। उसके बाद महिला ने अकरम का पर्स उठाकर देखा। जिसमें आधार कार्ड था और उसका नाम मोहम्मद अकरम था। महिला ने अकरम से यह बात पूछी तब उसने कबूल किया कि वह मुसलमान है। दोनों के बीच इस दौरान झगड़े हुए थे। मामले की जांच एसआई किशन शर्मा (SI Kishan Sharma) कर रहे हैं। हालांकि वे बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। बहरहाल तमाम तकनीकी बिंदुओं से बेहद कमजोर यह मामला अदालत में सुनवाई के वक्त पुलिस की दलीलों पर कितना खरा उतरेगा यह आने वाला वक्त बताएगा।

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