Bhopal Property Fraud: घर खरीदने कर्ज लिया लेकिन रजिस्ट्री दूसरे को कर दी

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Bhopal Property Fraud: बैंक में गिरवी फ्लैट को बेचने के लिए हुआ अनुबंध, उसमें जो गवाह बना उसको दुगुनी कीमत में बेचा, तीन आरोपियों के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज

Bhopal Property Fraud
सांकेतिक ग्राफिक डिजाइन टीसीआई

भोपाल। फ्लैट बेचने को लेकर हुई जालसाजी का एक रोचक मामला सामने आया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Property fraud) शहर के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र की है। जिसमें पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया है। इसमें दो आरोपियों ने बैंक में बंधक फ्लैट का करार किया था। जिसमें एक गवाह भी शामिल था। रकम जमा करने के लिए पीड़ित ने बैंक से लोन लिया। जिसके बाद रजिस्ट्री मिलने पर मुख्य आरोपियों ने पूर्व के एग्रीमेंट में गवाह को दुगुनी कीमत में फ्लैट बेच दिया।

आईडीएफसी बैंक में था फ्लैट बंधक

टीला जमालपुरा (Teela Jamalpura) थाना पुलिस के अनुसार इस मामले की लिखित में शिकायत 10 सितंबर को अमन खान (Aman Khan) पिता स्वर्गीय जरीफ खान ने दर्ज कराई है। वह शाहजहांनाबाद (Shahjahanabad) स्थित रेजीमेंट रोड पर कच्ची मस्जिद के पास रहता है। पुलिस ने प्रकरण 273/24 दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में हफीज अहमद, तसलीम सुल्तान के अलावा अमरीन अली को आरोपी बनाया है। पुलिस ने बताया कि हफीज अहमद (hafiz Ahemad) और तसलीम सुल्तान (Tasleem Sultan) के नाम पर रेजीमेंट रोड स्थित एमसी टॉवर (MC Tower) की तीसरी मंजिल पर फ्लैट था। यह बैंक में बंधक था इसलिए खरीदने पूर्व 19 सितंबर, 2023 को करार किया गया था। सौदा साढ़े आठ लाख रुपए में तय किया गया था। इसमें गवाही अमरीन अली (Amreen Ali) ने दी थी। जिसके लिए दो किस्त में एक लाख 10 हजार रुपए नकद दिए गए। आईडीएफसी बैंक (IDFC Bank) में लोन था इसलिए अमन खान ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से सात लाख रुपए का लोन जमा किया। यह रकम एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के जरिए उसमें पहुंची थी। यह रकम हफीज अहमद और तसलीम सुल्तान के बैंक को भुगतान की गई। इसके बाद उन्हें रजिस्ट्री मिल गई। वह मिलने के बाद आरोपियों ने एग्रीमेंट के वक्त गवाही देने वाली अमरीन अली को फ्लैट 14 लाख 70 हजार रुपए में बेच दिया। अमरीन अली बागसेवनिया स्थित पिपलिया पेंदे खां में रहती है। इस बात का विरोध किया गया तो आरोपी ​पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। जिस कारण यह प्रकरण पुलिस थाने पहुंचा था।  (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)

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