Bhopal Traffic News: बूलेट, इन्फील्ड समेत अन्य वाहनों के सायलेंसर में की गई थी छेड़छाड़

भोपाल। माॅडीफाईड सायलेंसर लगे वाहनों और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ भोपाल यातायात पुलिस का (Bhopal Traffic News) अभियान जारी है। इस दौरान 86 माॅडीफाईड सायलेंसर लगे वाहनों पर कार्रवाई की गई है। जबकि 53 शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 139 प्रकरण बनाए गए। यह सारे प्रकरण अदालत भेजे गए थे।
लोक अदालत में जमा करना होगा जुर्माना
जानकारी के अनुसार माॅडीफाईड सायलेंसर पर कम से कम 6000 तो शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा। इस प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट में पेश प्रकरणों में अदालत ने 7,34, 000 का जुर्माना जमा कराया। इधर, आईटीएमएस और सिटी सर्विलांस से बने ई-चालानों में राशि जमा नहीं करने पर नेशनल लोक अदालत लगाई गई। जिसमें 12 मार्च को 88 वाहन चालकों के 621 चालानों में 1,58,000 रूपए जमा कराया गया। नेशनल लोक अदालत के लिए 3000 व्यक्तियों को ई- चालानों की राशि जमा करने नोटिस जारी हुए है। जिसके लिए उक्त चालान का समन शुल्क लोक अदालत के जरिए 14 मई को जमा करना अनिवार्य है।
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