Bhopal News: छह महीने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया, पुलिस रखेगी एक साल तक निगरानी
भोपाल। खरगोन में हुए उपद्रव का असर राजधानी भोपाल में भी हुआ था। वहां एक चल समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। जिसके बाद भोपाल (Bhopal News) में भी चल समारोह निकालने को लेकर भड़काउ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उन व्यक्तियों को चिन्हित करने के बाद भोपाल पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। जिसमें छह महीने तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आरोपियों को प्रतिबंधित किया गया है। इस मामले में तीन आरोपी है जिनके खिलाफ दो थाने में प्रकरण दर्ज हुए हैं।
नामों का नहीं किया खुलासा
भोपाल पुलिस की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आपत्तिजनक पोस्ट करने वालो के खिलाफ धारा 3(1)ख/3(1)ग एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत की कार्रवाई की गई है। आरोपियों ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म फेसबुक, इस्टाग्राम, व्हाटसएप का प्रयोग कर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फोटो पोस्ट करने वाले व्यक्तियो के खिलाफ पुलिस आयुक्त भोपाल न्यायालय में उक्त प्रकरणों की सुनवाई की गई। जिसके बाद अनावेदकों को आगामी 6 माह के लिये किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिये प्रतिबंघित किया गया है। इस मामले में आरोपियों की संख्या तीन बताई गई है। जिनके खिलाफ मंगलवारा मे तथा अन्य 2 के खिलाफ हनुमानगंज थाने में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने प्रयोग किये गये मोबाईल मे इस्टाॅल किये गये सोशल मीडिया से संबंधित एप डिलीट कराये। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अनावेदकों के खिलाफ धारा 108 के तहत कार्यवाही करते हुये न्यायालय विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त नगरीय पुलिस जोन 3 भोपाल की तरफ से भविष्य में सदाचार व सदभावना बनाये रखने हेतु 1 साल के लिये बाउन्ड ओवर किया गया है। हालांकि पुलिस ने किसी भी आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है।
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