Bhopal News: फॉर्म हाउस की परमीशन लेकर कॉलोनी काटी

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Bhopal News: नगर निगम सहायक यंत्री ने दर्ज कराया नगरीय निकाय कानून के तहत मुकदमा

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वीएस चौधरी, कमिश्नर, भोपाल नगर निगम

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ताजा न्यूज (Bhopal News) रातीबड़ इलाके से मिल रही है। यहां थाने में भोपाल नगर निगम के सहायक यंत्री ने एक महिला के खिलाफ नगरीय निकाय कानूनों की अवहेलना का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि महिला के पास फॉर्म हाउस की जमीन आवंटित थी। जिस पर वह अवैध कॉलोनी बनाकर लोगों को मकान बेच रही थी। इस संबंध में शिकायत भोपाल कलेक्टर कार्यालय में हुई थी।

शाहपुरा में रहती है महिला

सहायक यंत्री जेएस तोमर ने पुलिस को बताया कि अरुणधति तिवारी लोगों को यह बोलकर प्लॉट और मकान बेच रही है कि उनके पास सभी तरह की सरकारी मंजूरी है। जबकि नगर निगम की तरफ से किसी भी तरह की बिल्डिंग परमिशन नहीं ली गई है। पुलिस ने नगर निगम से मिले प्रतिवेदन के आधार पर के दर्ज कर लिया है। पुलिस के पास यह रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश के साथ मार्च, 2021 में पहुंची थी। एफआईआर के आदेश नगर निगम कमिशनर व्हीएस चौधरी कोलसानी (VS Choudhry Kolsani) ने फरवरी, 2021 में जारी हुए थे। इससे पहले नगर निगम ने टीटी नगर एसडीएम कार्यालय से भी रिपोर्ट ली थी। पुलिस ने एफआईआर की देरी पर कोई ठोस वजह नहीं बताई है।

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तीन महीने लटकी रही एफआईआर

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सांकेतिक चित्र

सहायक यंत्री जेएस तोमर (JS Tomar) ने पुलिस को बताया कि अरुणधति तिवारी (Arundhati Tiwari) लोगों को यह बोलकर प्लॉट और मकान बेच रही है कि उनके पास सभी तरह की सरकारी मंजूरी है। जबकि नगर निगम की तरफ से किसी भी तरह की बिल्डिंग परमिशन नहीं ली गई है। पुलिस ने नगर निगम से मिले प्रतिवेदन के आधार पर के दर्ज कर लिया है। पुलिस के पास यह रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश के साथ मार्च, 2021 में पहुंची थी। एफआईआर के आदेश फरवरी, 2021 में जारी हुए थे। इससे पहले नगर निगम ने टीटी नगर एसडीएम कार्यालय से भी रिपोर्ट ली थी। पुलिस ने एफआईआर की देरी पर कोई ठोस वजह नहीं बताई है।

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