MP Vyapam Scam: मूल अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले दो व्यक्ति दोषी करार

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MP Vyapam Scam: सजा पड़ना तय है यह पता चलने पर अदालत में ही नहीं पहुंचे आरोपी, कोर्ट ने फरार घोषित करने का दिया आदेश, दस साल पहले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा के मामले में आया फैसला

MP Vyapam Scam
भोपाल जिला अदालत—फाइल फोटो

भोपाल। मूल अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाले दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। यह फैसला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया की अदालत (MP Vyapam Scam) ने सुनाया। तीन अन्य आरोपियों को दो​षी करार दिया गया है। लेकिन, वे कोर्ट रूम से गैर हाजिर थे। इस कारण उन्हें फरार घोषित करने के लिए बोला गया है। प्रकरण 2013 में हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। जिसकी जांच सीबीआई की विशेष टीम ने की थी।

इन धाराओं में दर्ज किया गया था मुकदमा

सीबीआई के लोक अभियोजक मनुजी उपाध्याय ने बताया कि व्यापमं की तरफ से 2013 में एमपी पुलिस कांस्टेबल आरक्षक द्वितीय की भर्ती परीक्षा 2013 में हुई थी। जिसमें परीक्षार्थी जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर और केशव सिंह वडेरिया को बैठना था। लेकिन, उन्होंने अपने स्थान पर अमित आलोक और सतीश मौर्य को बैठाया। तीसरे आरोपी का सीबीआई अभी तक पता नहीं लगा सकी है। परीक्षा में जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर (Satyendra Singh Sengar) और केशव सिंह वडेरिया परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। सीबीआई जांच को न्यायालय ने प्रमाणित करते हुए पांचों आरोपियों को दोषी पाया। आरोपियों के खिलाफ धारा 419/420/467/468/471/120/बी (कूटरचना, जालसाजी, कूटरचित दस्तावेजों को बनाना, कूटररचित दस्तावेजों का इस्तेमाल और साजिश के अलावा मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत) सजा दी गई। अदालत ने आरोपियों को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। जबकि तीन आरोपियों जितेंद्र सिंह सेंगर (Jitendra Singh Sengar) , सत्येंद्र सिंह सेंगर एवं केशव सिंह बड़ेरिया (Keshav Singh Baderiya) के सजा सुनाने के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें फरार घोषित करते हुए उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

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