Bhopal Court News: पंजाब नेशनल बैंक की नेत्रहीन महिला अधिकारी को मिला न्याय, चोरी की नीयत से घर में घुसे बदमाश को अदालत ने दिया दोषी करार
भोपाल। कोरोना की पहली लहर को कोई नहीं भूल सकता। पहला लॉक डाउन मार्च, 2020 में लगा था। जिस कारण कई लोग घरों में कोरोना कर्फ्यू के चलते बाहर नहीं निकल सकते थे। उसी वक्त भोपाल शहर में मानवता को यह शर्मसार करने वाली वारदात हुई थी। घटना शाहपुरा इलाके में हुई थी। कोरोना कर्फ्यू के चलते नेत्रहीन महिला के पति राजस्थान में फंस गए थे। इस कारण महिला घर में अकेली रह गई। उसी घर में घुसे बदमाश ने दरिंदगी की थी। जिसके मामले में भोपाल अदालत (Bhopal Court News) ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
नेत्रहीन मामले में पहली सजा का मामला
भोपाल जिला अदालत की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह फैसला यतेश सिसोदिया (Judge Yatesh Sisodiya) अपर सत्र न्यायाधीश विशेष जिला भोपाल की अदालत ने सुनाया है। वे अदालत के प्रकरण 501/2020 में दलीलें सुन रहे थे। जिसके बाद यह फैसला दिया गया। इस मामले में शाहपुरा थाना पुलिस ने अप्रैल, 2020 में 196/20 बलात्कार समेत अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी साहूलाल कोल को गिरफ्तार किया था। उसको धारा 376(2)एल में 20 साल सश्रम कारावास और दो हजार रुपए अर्थदण्ड। धारा 450 में 7 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड। धारा 92—ख निशक्त अधिकार अधिनियम 2016 में 3 वर्ष सश्रम कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदण्ड की सजा दी गई है। अर्थदंड न चुकाने पर एक—एक महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश हुआ है। सरकार की तरफ से अदालत में आरके खत्री ने दलीलें पेशी की थी।
पूरे शहर में मच गई थी सनसनी
दोषी करार दिए गए साहूलाल कौल (Sahulal Koul) ने पूछताछ में बताया था कि वह चोरी के इरादे से घुसा था। उसने महिला को देखा और यह पता चला कि वह देख नहीं सकती है। इसलिए उसके साथ बलात्कार किया। यह घटना भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी में 53 वर्षीय महिला के साथ हुई थी। यह मामला 17 अप्रैल की सुबह 4 बजे का है। घटना के वक्त महिला का पति राजस्थान में था। वह लॉक डाउन के चलते भोपाल नहीं आ पा रहा था। घर से नकदी, चांदी के जेवर और मोबाइल भी चोरी गया था। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक दक्षिण भोपाल साई कृष्णा थोटा (SP Sai Krishna Thota) के टेक्निकल शाखा ने इस केस को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस के पास धुंधले सीसीटीवी फुटेज ही थे। पुलिस ने इस मामले में गुलाब नगर शाहपुरा में रहने वाले साहूलाल (Sahu Lal) उर्फ मनोज कौल पिता हीरालाल कौल उम्र 25 साल को गिरफ्तार किया था। मनोज कौल (Manoj Koul) के खिलाफ 20 मामले पहले से दर्ज है। यह मामले मारपीट, चोरी और बलात्कार के हैं। आरोपी ने महिला के साथ ज्यादती के अलावा कुकर्म (Bhopal Blind Bank Manager Unnatural Sex Case) भी किया था। वह महिला के बेहोश होने के बाद बाहर से सटकनी लगाकर भाग गया था।
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