Bhopal News: छठवीं मंजिल पर सेट्रिंग डालते वक्त पिता—पुत्र की हुई थी हादसे में मौत, होटल मालिक को बनाया गया आरोपी
भोपाल। होटल की छठवीं मंजिल पर छत डालते वक्त हुए हादसे में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह घटना करीब एक पखवाड़े पहले हुई थी। जिसमें पिता—पुत्र की मौत हो गई थी। इस घटना की जांच भोपाल (Bhopal News) देहात क्षेत्र स्थित बिलखिरिया थाना पुलिस कर रही थी। पुलिस का मानना है कि आरोपी होटल मालिक ने ठेका लेने वाले मृत व्यक्ति को संसाधन मुहैया नहीं कराए थे।
इन आधारों पर दर्ज किया गया मुकदमा
बिलखिरिया पुलिस मर्ग 44—45/22 दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। जिसके बाद पुलिस ने 18 अक्टूबर की शाम लगभग साढ़े सात बजे 512/22 धारा 304—ए लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में रेशम राव होटल (Resham Rao Hotel) के मालिक उमराव सिंह मिंजर (Umrao Singh Minjar) को आरोपी बनाया है। घटना लगभग 17 दिन पुरानी है। बिलखिरिया स्थित सैम कॉलेज के नजदीक रेशमराव होटल में यह हादसा हुआ था। जिसमें सेंट्रिग बांधने का काम किया जा रहा था। इस हादसे में मोहम्मद हनीफ और उसके बेटे मोहम्मद फरदीन (Mohammed Fardin) की मौत हो गई थी। दोनों को पहले नागपुर अस्पताल (Nagpur Hospital) ले जाया गया था। टीला जमालपुरा स्थित कबीटपुरा निवासी मोहम्मद हनीफ (Mohammed Hanif) ने होटल की छत ढुलाई का ठेका लिया था। इस ठेके की शर्त में सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी का दायित्व होटल मालिक के पास था। उसने जाली समेत अन्य इंतजाम नहीं किए थे। इस पूरे मामले की जांच एएसआई सुरेश कुमार (ASI Suresh Kumar) ने की थी।
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