Bhopal Court News: नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य का आरोपी दोषी करार 

Share

Bhopal Court News: चूना भट्टी इलाके में अश्लील वीडियो दिखाकर किया गया था गलत काम, अलग—अलग धाराओं में सुनाई गई अर्थ दंड के साथ सजा

Bhopal Court News
जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य करने के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। फैसला तेरहवें एडीजे शैलेजा गुप्ता की अदालत ने दिया है। यह घटना चूना भट्टी इलाके में 2017 में हुई थी। अदालत ने अलग—अलग धारा में 17 साल की सजा दोषी को दी है। इसके अलावा अलग—अलग धारा में पांच—पांच हजार रूपए का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है।

मोबाइल में वीडियो दिखाकर किया था गलत काम

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भोपाल अदालत के विशेष प्रकरण 381/21 जिसका मुकदमा चूना भट्टी थाना पुलिस ने 246/17 ​दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी आशीष निगम (Ashish Nigam) है। उसके खिलाफ 377 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 अर्थदण्ड, 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड का आदेश दिया गया है। पैरवी विशेष लोक अभियोजक सीमा अहिरवार और वर्षा कटारे ने की थी। यह घटना 10 सितंबर, 2017 को हुई थी। आशीष निगम ने पीडित से गुटखा बुलाया था। वह उसके घर देना गया तो उसने पीडित को रोक लिया। फिर उसको अपने मोबाइल की गंदी—गंदी तस्वीर और वीडियो दिखाकर बोला कि उसे वैसा करने बोला। मना करने पर वह डपटने लगा। फिर पीडित बालक के कपडे उताकर उसके साथ गलत काम किया।

खबर के लिए ऐसे जुड़े

Bhopal Court News
भरोसेमंद सटीक जानकारी देने वाली न्यूज वेबसाइट

हमारी कोशिश है कि शोध परक खबरों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए कई विषयों पर कार्य जारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी मुहिम को आवाज देने के लिए आपका साथ जरुरी है। हमारे www.thecrimeinfo.com के फेसबुक पेज और यू ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्स एप्प न्यूज सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई घटना या समाचार की जानकारी देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7898656291 पर संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:   Bhopal News: आटो चालक ने बाइक को मारी टक्कर
Don`t copy text!