Bhopal Court News: नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य का आरोपी दोषी करार 

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Bhopal Court News: चूना भट्टी इलाके में अश्लील वीडियो दिखाकर किया गया था गलत काम, अलग—अलग धाराओं में सुनाई गई अर्थ दंड के साथ सजा

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जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल — फाइल फोटो

भोपाल। नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य करने के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। फैसला तेरहवें एडीजे शैलेजा गुप्ता की अदालत ने दिया है। यह घटना चूना भट्टी इलाके में 2017 में हुई थी। अदालत ने अलग—अलग धारा में 17 साल की सजा दोषी को दी है। इसके अलावा अलग—अलग धारा में पांच—पांच हजार रूपए का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है।

मोबाइल में वीडियो दिखाकर किया था गलत काम

जिला अदालत से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भोपाल अदालत के विशेष प्रकरण 381/21 जिसका मुकदमा चूना भट्टी थाना पुलिस ने 246/17 ​दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी आशीष निगम (Ashish Nigam) है। उसके खिलाफ 377 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 अर्थदण्ड, 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड का आदेश दिया गया है। पैरवी विशेष लोक अभियोजक सीमा अहिरवार और वर्षा कटारे ने की थी। यह घटना 10 सितंबर, 2017 को हुई थी। आशीष निगम ने पीडित से गुटखा बुलाया था। वह उसके घर देना गया तो उसने पीडित को रोक लिया। फिर उसको अपने मोबाइल की गंदी—गंदी तस्वीर और वीडियो दिखाकर बोला कि उसे वैसा करने बोला। मना करने पर वह डपटने लगा। फिर पीडित बालक के कपडे उताकर उसके साथ गलत काम किया।

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