Bhopal Court News: चूना भट्टी इलाके में अश्लील वीडियो दिखाकर किया गया था गलत काम, अलग—अलग धाराओं में सुनाई गई अर्थ दंड के साथ सजा
भोपाल। नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य करने के एक मामले में भोपाल जिला अदालत (Bhopal Court News) ने फैसला सुनाया है। फैसला तेरहवें एडीजे शैलेजा गुप्ता की अदालत ने दिया है। यह घटना चूना भट्टी इलाके में 2017 में हुई थी। अदालत ने अलग—अलग धारा में 17 साल की सजा दोषी को दी है। इसके अलावा अलग—अलग धारा में पांच—पांच हजार रूपए का अर्थदंड भी जमा करने का आदेश दिया है।
मोबाइल में वीडियो दिखाकर किया था गलत काम
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