Bhopal Property Fraud: जालसाजी के मामले में एक ईरानी डेरा में रहने वाले बदमाश की तलाश जारी, नकली मकान मालिक बनने वाले व्यक्ति की पता लगा रही पुलिस
भोपाल। फर्जी तरीके से एक प्लॉट दो लोगों को बेचने के मामले में जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया गया है। यह घटना भोपाल (Bhopal Property Fraud) शहर के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र की है। पुलिस इस मामले की पांच महीने से जांच कर रही थी। जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों को आरोपी माना है। इसमें एक आरोपी का नाम सामने आ गया है। जबकि दूसरे व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है।
यह है वह जालसाज जिसने छह साल पहले किया था फर्जीवाड़ा
अशोका गार्डन (Ashoka Garden) थाना पुलिस के अनुसार सुभाष कॉलोनी (Subhash Colony) में स्थित एक प्लॉट है। यह प्लॉट शकुंतला रानी (Shakuntala Rani) का था। उन्होंने 2010 में इसे जबलपुर (Jabalpur) में रहने वाली कैरियन नाम की महिला से दस लाख रुपए में खरीदा था। इसी प्लॉट को 2014 में दो हिस्सों में बांटकर दानिश और बबलू को साढ़े बारह लाख रुपए प्रत्येक को प्लॉट की कीमत बताकर बेचा गया। यह दोनों पक्ष अप्रैल, 2024 में अशोका गार्डन थाने पहुंचे थे। जिसके बाद पुलिस ने पड़ताल की तो मालूम हुआ कि कि कैरियन के नाम पर फर्जी पॉवर आफ अटॉर्नी बनाई गई थी। जिसके लिए थॉमस कैरियन (Thomas Carrion) का वोटर आईडी तेंदूखेड़ा में बना था। वहीं पलवा पंचायत से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना था। संबंधित तहसीलों के अफसरों ने इसको कूटरचित बताया। जिसके बाद थॉमस कैरियन के बैंगलुरु में रहने वाले बेटे जैकब कैरियन (Jacob Carrion) से भी पुलिस ने संपर्क किया। पूरी स्थिति साफ होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी अफजल अली (Afzal Ali) ने यह साजिश रची थी। अफजल अली ईरानी डेरा का रहने वाला है। उसने नकली थॉमस कैरियन बनाकर यह फर्जीवाड़ा किया था। जमीन शंकुतला रानी के पास ही थी। मामले की जांच एसआई अजय दुबे ने की है। पुलिस ने 415/24 धारा 420/467/468/471 ) (सुधि पाठकों से अपील, हम पूर्व में धाराओं की व्याख्याओं के साथ समाचार देते रहे हैं। इसको कुछ अवधि के लिए विराम दिया गया है। आपको जल्द नए कानूनों की व्याख्या के साथ उसकी जानकारी दी जाएगी। जिसके लिए हमारी टीम नए कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही हैं।)
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