Bhopal News: भूसा व्यापारी को ढ़ाई लाख रुपए देकर वसूल चुका था सात गुना रकम, चैक बाउंस में फंसाने की धमकी देकर पीड़ित परिवार को कर रहा था ब्लैकमेल
भोपाल। पुलिस ने कुख्यात सूदखोर को दबोचा है। उसके पास से करोड़ों रुपए के लेन—देन की भी जानकारी मिली है। यह सनसनीखेज मामला भोपाल (Bhopal News) शहर के मिसरोद थाना क्षेत्र का है। सूदखोर ने भूसा कारोबारी को करीब ढ़ाई लाख रुपए दिए थे। जिसके एवज में वह एचडीएफसी बैंक खाते में करीब 15 लाख रुपए जमा करा चुका था। इसके बावजूद वह कारोबारी को सात लाख रुपए बकाया होने की धमकी देकर पैसा मांग रहा था। इसी बात से तंग आकर पीड़ित परिवार ने पुलिस से मदद मांगी थी।
यह बोलकर लेता रहा रकम
मिसरोद (Misrod) थाना पुलिस के अनुसार आरोपी सूरज योगी उर्फ जादौन (Suraj Yogi@Jadaun) पिता ज्ञान सिंह जादौन उम्र 30 साल है। वह रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित रविदास मंदिर (Ravidas Temple) के पीछे वार्ड—09 में रहता है। थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया Manish Raj Bhadauriya() ने बताया कि आरोपी के कब्जे से रजिस्टर मिला है। जिसमें लाखों रुपए के लेन—देन की जानकारी सामने आई है। आरोपी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को दस से 30 हजार रुपए देकर उनसे प्रतिदिन पांच सौ रुपए वसूलता था। सूरज जादौन से प्रताड़ित कई व्यक्ति है। जिसमें अब गिरफ्तारी के बाद कई पीड़ितों के सामने आने की संभावनाएं हैं। इससे पहले मिसरोद थाने में 10 अप्रैल को राजेश जैन ने शिकायत की थी। वे भूसा कारोबारी है और यहां चिनार ड्रीम सिटी (Chinar Dream City) में रहते हैं। उन्होंने कारोबार के लिए सूरज जोगी से व्यापार 23 सितंबर, 2022 से 23 दिसंबर, 2023 तक दो लाख 33 हजार रुपए खाते में लिए थे। उक्त राशि के बदले में उसने चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर करीब 15 लाख 53 हजार रुपए बैंक में जमा करा दिए थे। सूरज जोगी का कहना था कि उसे अभी भी सात लाख रुपये लेना है। विरोध किया तो वह घर आकर उसको और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए धमकाने लगा।
धरपकड़ में इन अफसरों की रही भूमिका
आरोपी का कहना था कि यदि उसने रकम नहीं दी तो उसके दिए हुए चेक को जमा करके वह जालसाजी के मुकदमे में उसे फंसा देगा। दरअसल, पीड़ित ने रकम लेते वक्त हस्ताक्षर करके चार चैक दिए थे। उसका कहना था कि उसे 76 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज चाहिए। इस शिकायत पर मिसरोद पुलिस (Bhopal News) ने 10 अप्रैल की शाम लगभग छह बजे 138/24 धारा 384/294/506 (ब्लैकमेलिंग, गाली—गलौज और धमकाने का प्रकरण) दर्ज किया है। पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी के खिलाफ 3,4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा भी लगाई है। पुलिस के अधिकारी आरोपी के खाते को फ्रीज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस धरपकड़ कार्रवाई में उप निरीक्षक अरविन्द कौरव, प्रधान आरक्षक 1460 दीपक मालवीय , प्रधान आरक्षक 3330 अतुल कुमार, प्रधान आरक्षक 2302 माधव सिंह, आरक्षक 2985 सुभाष पटेल, आरक्षक रामबरन सिंह की मुख्य भूमिका रही है।
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