Bhopal Rape Case: हिंदू संगठन के नेता समेत छह आरोेपियों ने बारी—बारी लूटी थी 15 साल की लड़की की अस्मत
भोपाल। यकीन नहीं होता लेकिन रिश्तों को तार—तार करने वाली यह कहानी (Bhopal Rape Case) सही है। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal Minor Girl Rape Case) से सामने आया है। मुख्य किरदार एक युवती है जो नशे की लत में आ गई थी। उसकी जरुरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए उसने अपनी छोटी बहन को इस्तेमाल करने की योजना बनाई। उसने झांसा देकर उसको देह व्यापार (Bhopal Human Trafficking) में धकेल दिया। नाबालिग के साथ डेढ़ साल से बलात्कार हो रहा है। अब तक बलात्कार (Bhopal Relative Abetment Of Offence) करने वालों में छह लोगों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कुछ व्यक्तियों को हिरासत में भी ले लिया गया है।
ब्यॉय फ्रेंड ने भी किया इस्तेमाल
इस मामले में गांधी नगर (Gandhi Nagar Minor Rape Case) थाना पुलिस ने शनिवार को एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता के पिता एलईडी और छोटे बल्ब के कारोबारी भी है। यह एफआईआर 15 साल की लड़की ने दर्ज कराई है। उसने बताया कि बड़ी बहन को गांजा पीने की लत लग गई थी। इस लत के लिए उसको पैसों की जरुरत होती थी। बड़ी बहन ने उसका रास्ता निकाला। उसने पहले छोटी बहन को अपनी लत में शामिल किया। फिर जब दोनों को नशे की तलब लगती थी तब उसको बड़ी बहन ने देह व्यापार में जाने के लिए मजबूर किया। उसने लड़कों को दोस्त बनाने के लिए कहा। झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठने के तरीके भी बताए।
लॉज मालिक और उसके बेटों ने भी नहीं छोड़ा
पीड़िता कक्षा दसवीं की छात्रा है। जबकि उसकी बड़ी बहन कक्षा बारहवीं में पढ़ती है। उसने पुलिस को बताया कि उसका ब्यॉय फ्रेंड समीर उर्फ सुनील धानुक (Samir@Sunil Dhanuk) है जो उसको परवलिया सड़क में स्थित लॉज में ले जाता था। वहां पर उसने ज्यादती की थी। ऐसा करते हुए लॉज के मालिक गुलाब सिंह मंडलोई (Gulab Singh Mandloi) ने देख लिया। उसने भी नाबालिग के साथ ज्यादती की। इतना ही नहीं उसके बेटों अंकित मंडलोई (Ankit Mandloi) और शुभम मंडलोई (Shubham Mandloi) ने भी नाबालिेग की अस्मत लूटी। नाबालिग गांजे के लिए अस्मत लूटाने के लिए तैयार रहती है। यह खबर धीरे—धीरे कई जगह फैलने लगी।
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बजरंग दल का है नेता
पुलिस ने बताया कि समीर उर्फ सुनील धानुक बजरंग दल का नेता (Bhopal Bajrang Dal News) भी है। यह बात रिश्तेदारों में भी फैल गई थी। जिसका पता चलने पर नाबालिग के चचेरे भाई ने भी उसको नहीं बख्शा। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया है। जिसमें उसकी बड़ी बहन, समीर उर्फ सुनील धानुक, गुलाब सिंह, अंकित मंडलोई, शुभम मंडलोई, चचेरा भाई और गौरव त्यागी उर्फ गोल्डी (Gaurav Tyagi@Goldi) शामिल है। आरोपियों के खिलाफ धारा 376(2)एन/366(क)/370(4)(5)/109/6 (कई बार बलात्कार, झांसा देना, दास के रुप में खरीदना, अपराध के लिए उकसाना और पॉक्सो एक्ट) का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।
ऐसे हुआ खुलासा
इस मामले का खुलासा नाबालिेग की हरकतों की वजह से हुआ। दरअसल, छोटी और बड़ी बहन की हरकतों से मोेहल्ले के लोग वाकिफ होने लगे थे। उन्होंने माता—पिता को जानकारी दी। जिसके बाद पिता ने फटकारा तो नाबालिग ने गांधी नगर थाने में फोन लगा दिया। उसने बताया कि पिता से उसका बचाया जाए नहीं तो वह आत्महत्या कर लेगी। यहां से मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने हालात देखने के बाद नाबालिग को काउंसलिंग के लिए टीटी नगर भेजा। जहां एक महीने तक काउंसलर ने नाबालिग से बातचीत की थी। जिसके बाद उसके साथ हुई पूरी घटना सामने आई।
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