INX Media Case : सिब्बल, सिंघवी और तन्खा पर लक्ष्मण का वार, बोले- मठाधीश जमानत तक नहीं करा पाए

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पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, पूरी करनी होगी रिमांड अवधि

लक्ष्मण सिंह, कांग्रेस विधायक

भोपाल। आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पी चिदंबरम की जमानत को लेकर एक लड़ाई न्यायालय में जारी है, तो दूसरी कांग्रेस के अंदर ही छिड़ गई है। पी चिदंबरम को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल जमानत न मिल पाने पर पूर्व सांसद और विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाए है। सिंह ने चिदंबरम के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) , अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) और विवेक तन्खा (Vivek Tankha) की काबिलियत पर कटाक्ष किया है। हालांकि मुख्य रूप से सिब्बल और सिंघवी ही चिदंबरम का केस लड़ रहे है और लक्ष्मण सिंह का निशाना भी इन दोनों पर ही है।

लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया कि- चिदंबरम जी निर्दोष सिद्ध हों,पार्टी की स्वच्छ छवि बने,यही कामना करते हैं,परंतु दुख इस बात का है कि हमारे सभी “म्ठा धीश “अधिवक्ता जिन्हें बार बार राज्य सभा का सदस्य बनाया,उनकी जमानत नहीं करा पाये।

ट्वीट

बता दें कि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्विजय सिंह के भाई है। वे मध्यप्रदेश के वरिष्ठ विधायक है। अक्सर लक्ष्मण सिंह अपने ट्वीट्स और बयानों को लेकर चर्चा में रहते है। एक बार फिर उनके ट्वीट ने नई बहस छेड़ दी है।

सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को झटका

चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) और अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) उनकी जमानत के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। यानि चिदंबरम को अपनी रिमांड अवधि पूरी करनी होगी।

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दिल्ली की अदालत ने गुरुवार के दिन सीबीआई को चिदंबरम को लेकर चार दिनों की हिरासत की अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को संरक्षण पाने में विफल रहने के बाद कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई हुई। उनकी याचिका पर जस्टिस आर भानुमति और एएस बोपन्ना की पीठ ने शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई।

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