आतंकी फंडिंग के आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली की करोड़ों की संपत्ति अटैच

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कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली

वटाली पर आईएसआई से पैसा लेकर आतंकी फंडिंग करने का आरोप

आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली की संपत्ति अटैच कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार शाम को वटाली की कुल 6.91 करोड़ रुपए की प्रापर्टी अटैच करने के आदेश दिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वटाली पर पाक उच्चायोग, आईएसआई और हाफिज सईद के संगठन लश्कर ए तयैबा  से पैसा लेकर आतंकी फंडिंग करने का मामला दर्ज किया है।

बटाली पर ये है आरोप

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने खुलासा किया है कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेता जहूर अहमद शाह वटाली को पाकिस्तान उच्चायोग फंडिंग करता था। जहूर इस धन का इस्तेमाल देशविरोधी गतिविधियों में करता था। यह भी जानकारी सामने आई है कि वटाली आईएसआई से भी हवाला के जरिए पैसे लेकर अलगाववादियों तक पहुंचाता था। उसने गिलानी के बेटे नईम को भी हवाला के जरिए हासिल की गई रकम पहुंचाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत

3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जहूर अहमद शाह वटाली को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए हैं कि वटाली के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं। वटाली पर लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद, नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग, पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस, हुर्रियत के नेताओं से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। एनआईए ने दावा किया कि वटाली ने सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर बार-बार हमले करके भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने में मदद की। उन्हें भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है।

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वटाली के अलावा, एनआईए ने सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और नौ अन्य पर “सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश” और कश्मीर में भयावह मुसीबत का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह का भी नाम लिया है।

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