Election Commission Latest News: हत्या का केस चलाने की हुई थी टिप्पणी, सोमवार को होगी सुनवाई
दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद की गई टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को फटकारते हुए कहा था कि हत्या का केस चलना चाहिए। इस टिप्पणी पर चुनाव आयोग (Election Commission Latest News) ने आपत्ति जताई है। सोमवार को इस सिलसिले में सुनवाई की जाएगी।
परिवहन मंत्री ने लगाई थी याचिका
चुनाव के दौरान राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने के लिए यह याचिका लगी थी। इसे परिवहन मंत्री एमआर भास्कर ने लगाया था। जिसमें 26 अप्रैल को सुनवाई के बाद मद्रास हाईकोर्ट की डबल बैंच के न्यायाधीश संजीव बनर्जी (Justice Sanjiv Benrji) और सेंथिलकुमार राममूर्ति (Justice Senthilkumar Rammurti) ने अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर को चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आयोग के खिलाफ हत्या का केस भी चलना चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मतगणना के लिए ब्ल्यू प्रिंट मांग लिया था। इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग की काफी किरकिरी हुई थी। यह फैसला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। जिसके बाद आदेश के मंथन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया।
सुनवाई पर होगी नजर
जानकारी के अनुसार शनिवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने याचिका लगाई है। इस याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बैंच सुनवाई करेगी। आयोग की तरफ से अधिवक्ता अमित शर्मा (Advocate Amit Sharma) उपस्थित हुए थे। यह पुष्टि करते हुए न्यूज वेबसाइट www.india.com (इंडिया डॉट कॉम) को बताया है कि आदेश के खिलाफ आवेदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट की तरफ से की जा रही टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने संयमित रहने के आदेश दिए थे। अब इस ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों की निगाहें रहेगी।
मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
Election Commission Latest News: हत्या का केस चलाने की हुई थी टिप्पणी, सोमवार को होगी सुनवाई
दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद की गई टिप्पणी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को फटकारते हुए कहा था कि हत्या का केस चलना चाहिए। इस टिप्पणी पर चुनाव आयोग (Election Commission Latest News) ने आपत्ति जताई है। सोमवार को इस सिलसिले में सुनवाई की जाएगी।
परिवहन मंत्री ने लगाई थी याचिका
चुनाव के दौरान राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने के लिए यह याचिका लगी थी। इसे परिवहन मंत्री एमआर भास्कर ने लगाया था। जिसमें 26 अप्रैल को सुनवाई के बाद मद्रास हाईकोर्ट की डबल बैंच के न्यायाधीश संजीव बनर्जी (Justice Sanjiv Benrji) और सेंथिलकुमार राममूर्ति (Justice Senthilkumar Rammurti) ने अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर को चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आयोग के खिलाफ हत्या का केस भी चलना चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मतगणना के लिए ब्ल्यू प्रिंट मांग लिया था। इस टिप्पणी के बाद पूरे देश में चुनाव आयोग की काफी किरकिरी हुई थी। यह फैसला चुनाव आयोग के पास पहुंचा। जिसके बाद आदेश के मंथन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया गया।
सुनवाई पर होगी नजर
जानकारी के अनुसार शनिवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने याचिका लगाई है। इस याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बैंच सुनवाई करेगी। आयोग की तरफ से अधिवक्ता अमित शर्मा (Advocate Amit Sharma) उपस्थित हुए थे। यह पुष्टि करते हुए न्यूज वेबसाइट www.india.com (इंडिया डॉट कॉम) को बताया है कि आदेश के खिलाफ आवेदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट की तरफ से की जा रही टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने संयमित रहने के आदेश दिए थे। अब इस ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों की निगाहें रहेगी।