उत्तर प्रदेश से तीस हजारी कोर्ट ट्रांसफर हुआ था मामला, पीड़ित परिवार के दो व्यक्तियों की एफआईआर के बाद हो चुकी हैं मौत
दिल्ली। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (BJP MLA Kuldeep Singh Sengar) को ज्यादती के मामले में दोषी (Rape Guilty) करार दिया गया है। फैसला दिल्ली (Delhi Crime) की तीस हजारी कोर्ट नेे सोमवार को सुनाया है। अदालत ने कहा है कि मामले में सजा 19 दिसंबर को बताई जाएगी। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बेहद चर्चित इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर (BJP MLA Guilty) उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब पीड़िता के परिजन एक—एक करके मारे जा रहे थे। मामले ने तूल पकड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने केस उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली में चलाने के आदेश दिए थे।
जानकारी के अनुसार तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट ने भाजपा विधायक को बलात्कार और पाक्सो एक्ट के लिए दोषी ठहराया है। भाजपा से विधायक बने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ एक अन्य मामला भी लंबित है। यह मामला पेशी पर जाते वक्त पीड़िता की दो चाची की मौत से जुड़ा है। उस वक्त मुकदमा लखनउ में चल रहा था। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार होने और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के रसूख के चलते केस प्रभावित होने का कहते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। जिसके बाद प्रकरण को तीस हजारी कोर्ट में चलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। इस मामले की हर रोज सुनवाई की जा रही थी।
कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में नाबालिग पीड़िता को अगवा करके ज्यादती की थी। सेंगर फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। सेंगर को सजा सुनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अगस्त, 2019 में निष्कासित कर दिया गया था। अदालत के इस फैसले के बाद अब कुलदीप सिंह सेंगर की विधायकी जाना भी तय माना जा रहा है। इस सीट पर अब विपक्षी दलों की नजर टिकी हुई है।