Raipur : 10 साल की बच्ची से किया बार-बार बलात्कार, दोषी बाप के साथ मां को भी 20 साल की सजा

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दोषी बाप पर 70 हजार और मां पर 50 हजार रुपए जुर्माना

सांकेतिक फोटो

रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattishgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) ने 10 साल की नाबालिग के शारीरिक शोषण के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सौतेली बेटी (Step Daughter) के साथ बलात्कार करने वाले पिता के साथ-साथ मां को भी दोषी करार दिया है। दोनों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पिता पर 70 हजार रुपए और दोषी मां पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। 10 साल की नाबालिग के शारीरिक शोषण का मामला 2019 में सामने आया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) राजीव कुमार ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। अभियोजक मोनिशा नायडू ने मामले की जानकारी दी। कोर्ट ने दोषी पिता को बलात्कार और पास्को एक्ट के तहत सजा सुनाई है। वहीं उसकी पत्नी को आईपीसी की धारा 114  (अपराध होने पर उपस्थित व्यक्ति) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।

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10 वर्षीय पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि उसके सौतेले पिता ने 2018 और अप्रैल 2019 के बीच मना क्षेत्र में उनके आवास पर बार-बार बलात्कार किया। उसने यह भी दावा किया कि जब उसने अपनी मां को अपनी आपबीती सुनाई, तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले साल अप्रैल में, पीड़िता को उसकी मां ने रायपुर के खामार्डीह इलाके में एक बाल गृह में स्थानांतरित कर दिया था। नायडू ने कहा कि यह घटना मई 2019 में सामने आई थी जब काउंसलिंग सत्र के दौरान लड़की ने बाल गृह के अधीक्षक को अपनी आपबीती सुनाई थी। इसके बाद, बाल गृह के अधीक्षक ने पिछले साल 5 मई को पंडरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला मान पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया, उसने कहा।

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