Raipur Gang Rape : 6 साल की बच्ची को बाथरूम में ले गए 3 छात्र, बारी-बारी से किया दुष्कर्म

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सरकारी स्कूल की घटना, 10 वर्षीय 3 छात्रों पर आरोप, पुलिस ने मामला किया दर्ज

सांकेतिक फोटो

रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पहली क्लास की छात्रा से सामुहिक दुष्कर्म किया। सामुहिक दुष्कर्म (Gang Rape) का आरोप उसी स्कूल में पढ़ने वाले तीन छात्रों पर लगा है। शर्मसार कर देने वाली इस घटना ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। घटना 20 अगस्त की बताई जा रहीं है।

मामला खमतराई थाना इलाके के एक सरकारी स्कूल की है। जहां बाथरूम में दुष्कर्म (Rape) की वारदात को अंजाम दिया गया। 6 वर्षीय छात्रा जब स्कूल गई थी। तो आरोपी छात्र उसे बहाने से बाथरूम ले गए। जहां बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

बताया जा रहा है कि घटना के वक्त एक टीचर भी बाथरूम के पास पहुंच गई थी। उसने छात्रों को दुष्कर्म करते हुए देख लिया था। जिसके बाद उसने डांट-फटकार कर छात्रों का वहां से भगा दिया और पीड़ित छात्रा को प्रिंसिपल रूम में ले जाया गया।

स्कूल स्टॉफ ने मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की। बच्ची को समझा-बुझाकर घर भेज दिया गया। लेकिन पीड़िता जैसे ही घर पहुंची उसने माता-पिता को आपबीती सुना दी। माता-पिता पहले स्कूल पहुंचे और लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया।

पीड़िता ने माता-पिता को बताया कि तीन छात्र उसे बाथरूम में ले गए थे। दो छात्रों ने उसने साथ गलत काम किया, जबकि तीसरा छात्र बाथरूम के बाहर खड़ा था।

6 वर्षीय लड़की के माता-पिता ने गुरुवार रात पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत बलात्कार और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने कहा, “बाल कल्याण आयोग के समक्ष लड़की का बयान दर्ज किया गया था। उसके द्वारा किए गए यौन परीक्षण की पुष्टि हुई।”

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उन्होंने कहा कि तीनों लड़कों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) और POCSO अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है।

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