यातायात नियम तोडऩे पर सामने आई यह अनूठी कहानी, ऐसे वसूला गया जुर्माना
भोपाल। यह खबर हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो ड्राइविंग करते हैं। यदि ट्रैफिक पुलिस आपको सड़क पर इस मुद्दे पर पकड़कर आपसे जुर्माना भी वसूल सकती है। क्या है वह नियम और क्या है मामला जानिए आप भी।
जानकारी के अनुसार टूर ऑपरेटर विष्णु चतुर्वेदी अपनी कार से मिसरोद की तरफ जा रहे थे। उन्हें भोपाल के बागसेवनिया इलाके के हबीबगंज आरओबी के नीचे ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने कार की नम्बर प्लेट सही न होने पर 500 रुपए जुर्माने की रसीद थमा दी। मजबूरी में उन्होंने पैसों का भुगतान भी किया। लेकिन, इससे पहले वे पुलिस से काफी जूझते रहे। उन्होंने कहा कि देश में हिंदी को प्राथमिकता है तो नम्बर हिंदी में क्यों नहीं लिख सकते। इस बात को लेकर बहस में वह हार गए और जुर्माना भरना पड़ा।
यह है नियम
केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 50 में इस बात का साफ-साफ उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि जिले अथवा शहर के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के अक्षर में लिखा जाएगा। इसके अलावा अरैबिक नम्बर में रजिस्ट्रेशन नम्बर डिस्पले होगा। यह रोमन भी होता है लेकिन भारत में रोमन नम्बर को मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि विष्णु चतुर्वेदी का यातायात पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नम्बर के आकार-प्रकार सही न होने का मामला बनाते हुए जुर्माना वसूला था।
यह है नेपाल में नियम
नेपाल में सारे रजिस्ट्रेशन नम्बर देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। वहां नम्बर भी देवनागरी में लिखे होते हैं। यदि यह अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में लिखा होता है तो जुर्माना लगता है। भारत से जाने वाले पर्यटकों के वाहनों को सीमा पर नया रजिस्ट्रेशन नम्बर देकर उस पर चस्पा किया जाता है।
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यह है नंबर लिखने के नियम
भारत में चार पहिया वाहनों के लिए नंबर प्लेट का साइज ५००*१२० मिमी होना चाहिए। अक्षरों की ऊंचाई ६५ मिमी, मोटाई १० मिमी, दो अंकों के बीच की दूरी १० मिमी होनी चाहिए। इसी तरह दो पहिया वाहनों के लिए प्लेट का साइज आगे २००*१०० मिमी पीछे वाली प्लेट ३००*२०० मिमी होना चाहिए। आगे वाली प्लेट पर नंबर की ऊंचाई ३५ मिमी, नंबर की मोटाई ७ मिमी होना चाहिए। दो अंकों के बीच में ५ मिमी की दूरी होनी चाहिए। पीछे नंबर प्लेट पर नंबर की ऊंचाई ४० मिमी और मोटाई ७मिमी होनी चाहिए। इसके अलावा पिछले नंबर प्लेट में दो अंकों के बीच ५ मिमी की दूरी होनी चाहिए।